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'Kolkata RG कर ट्रेनी डॉक्टर के साथ नहीं हुआ गैंगरेप, लेकिन...', CBI ने कोर्ट को बताया

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. सीबीआई ने कहा है कि अभी उन्हें गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं.

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता की विशेष अदालत सियालदह को बताया कि इस दावे का समर्थन करने के लिए अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया गया था, लेकिन जांच जारी है.  इंडियन एक्सप्रेस पर छपी खबर से ये जानकारी मिली. 

घोष की रिमांड 20 सितंबर तक बढ़ी
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व ऑफिसर इन चार्ज अभीजीत मंडल की रिमांड बढ़ाने की मांग की है. सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग इसलिए की है ताकि टीम सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर सके. दोनों आरोपी तीन दिनों से सीबीआई की हिरासत में थे और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी रिमांड अवधि 20 सितंबर तक बढ़ा दी गई.

दोनों आरोपी नहीं कर रहे जांच में सहयोग- सीबीआई
मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल से कॉल रिकॉर्डिंग, डीवीआर, सीसीटीवी कैमरे और मामले से संबंधित अन्य डेटा के संबंध में आगे की जांच की जानी है और इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है. सीबीआई वकील ने आगे कहा कि दोनों पूछताछ के दौरान बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने तीन दिन की सीबीआई हिरासत की मांग की. हालांकि, इस मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले सियालदह बार के वकीलों ने जज से संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत न देने का अनुरोध किया.


यह भी पढ़ें -  Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप केस में एक्शन में CBI, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिसकर्मी गिरफ्तार


 

कब से चल रही है दोनों आरोपियों पर जांच
आपको बता दें कि घोष और मंडल को बलात्कार और हत्या मामले में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. घोष को इससे पहले 2 सितंबर को सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था. केंद्रीय एजेंसी ने उसके तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया है. कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को बलात्कार और हत्या मामले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी जांच अब कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई कर रही है.

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