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Maharashtra Covid Guidelines: नई पाबंदियों का ऐलान, जानें क्या खुला, क्या बंद

महाराष्ट्र में Covid-19 केस की संख्या रोज बढ़ रही है. इस बीच सरकार ने जिम, सैलून, मॉल, स्कूल-कॉलेज वगैरह के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है.

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  • Jan 09, 2022, 06:35 PM IST

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इनमें सैलून, जिम, स्कूल-कॉलेज खोलने से लेकर नाइट कर्फ्यू को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं. जानें नई गाइडलाइंस के बाद अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेंगे. 

1.स्कूल-कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट 15 तक रहेंगे बंद

स्कूल-कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट 15 तक रहेंगे बंद
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महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूल-कॉलेज, इंस्टिट्यूट को 15 फरवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है. इस दौरान पढ़ाई और दूसरी गतिविधियां ऑनलाइन ही संचालित होंगी.



2.50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-सैलून

50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-सैलून
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महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि नई पाबंदियों से हमारा उद्देश्य है कि भीड़ को कम किया जाए. कहीं भी अनावश्यक भीड़ न बढ़ाई जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है. जिम और सैलून को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.



3.दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन शिफ्ट में होगा काम

दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन शिफ्ट में होगा काम
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नई पाबंदियों के तहत दफ्तर 24 घंटे खुले रह सकते हैं. हालांकि, इस दौरान शिफ्ट में ही काम होगा. 50% कर्मचारियों के साथ ही दफ्तरों में काम होगा. कर्मचारियों के लिए शिफ्ट को लचीला बनाया गया है. दफ्तर आने वाले सभी कर्मचारियों का डबल वैक्सीनेशन होना जरूरी है.



4.रेस्टोरेंट और होटल भी 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं

रेस्टोरेंट और होटल भी 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं
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रेस्टोरेंट और होटलों को खोलने की अनुमति है लेकिन इन्हें 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोला जा सकेगा. इसके अलावा, घर से बाहर निकलने और सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना और दूसरे कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है.



5.नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा

नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा
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महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है. कहीं भी आवाजाही सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ही कर सकते हैं. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल तय समय में किया जा सकता है. दफ्तरों, मॉलों और दूसरी सार्वजनिक जगहों में प्रवेश के लिए दोनों वैक्सीन सर्टिफिकेट अनिवार्य है. 



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