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Health Job Scam: स्वास्थ्य विभाग के 70 'मुन्ना भाई' बर्खास्त, फर्जी कागजों पर कर रहे थे नौकरी

Bihar News: इन भी कर्मचारियों को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त किया गया है. हालांकि इनमें से 40 कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं. उनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई है.

Health Job Scam: स्वास्थ्य विभाग के 70 'मुन्ना भाई' बर्खास्त, फर्जी कागजों पर कर रहे थे नौकरी

Bihar Health News: बर्खास्त किए गए 70 कर्मचारियों में से 40 पहले ही रिटायर हो चुके हैं.

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डीएनए हिंदी: Health Department Job Scam- बिहार के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी हासिल करने वाले 70 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है. पटना हाई कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई की जद में आए सभी कर्मचारी मुजफ्फरपुर जिले में तैनात थे. हालांकि इन 70 कर्मचारियों में से 41 पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जबकि 5 लोग मर चुके हैं. इन लोगों की पेंशन रोकने का आदेश दिया गया है. ये सभी कर्मचारी मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल और उससे जुड़ी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात थे. हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख के निर्देश पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है. इनमें से 11 कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश क्षेत्रीय अपर निदेशक और 59 कर्मचारियों के लिए सिविल सर्जन ने आदेश जारी किया है.

हाई कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था

मुजफ्फरपुर जिले के सिविल सर्जन उमेश चंद्र शर्मा के मुताबिक, हाई कोर्ट ने बिहार सरकार व अन्य बनाम कीर्ति नारायण प्रसाद केस में 30 नवंबर, 2018 को और बिहार सरकार व अन्य बनाम देवेंद्र शर्मा केस में 17 अक्टूबर, 2019 को बर्खास्तगी का आदेश दिया था. हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के कुल 70 कर्मचारियों के दस्तावेजों को फर्जी मानते हुए उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश दिया था. इन सभी की नियुक्ति अनियमित तरीके से की हुई मानी गई थी. हाई कोर्ट ने यह आदेश पांच सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया था.

हाई कोर्ट आदेश के 5 साल बाद बर्खास्तगी

जांच के बाद स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख ने 11 जुलाई, 2023 को इन सभी की बर्खास्तगी करने का आदेश जारी किया. इसके बाद क्षेत्रीय अपर निदेशक मुजफ्फरपुर ने 13 जुलाई को बर्खास्तगी के लिए आदेश जारी किया. इसके बाद तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक द्वारा बहाल किए गए 11 कर्मचारियों और तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा बहाल 59 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के 358 कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत की गई थी. इस शिकायत के आधार पर ही अदालत के आदेश पर पांच सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी.

एक कर्मचारी की नहीं मिल रही जानकारी

सिविल सर्जन के मुताबिक, फिलहाल 22 कर्मचारी ही मुजफ्फरपुर जिले में तैनात थे, जबकि 40 लोग रिटायर हो चुके हैं. पांच कर्मचारियों का निधन हो चुका है, जबकि 2 कर्मचारी बाहर स्थानांतरित हो चुके हैं. एक कर्मचारी कहां तैनात है, इसकी कोई जानकारी विभाग नहीं जुटा पा रहा है. रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन और मृत कर्मचारियों की फैमिली पेंशन रोकने का आदेश निकासी व व्ययन अधिकारी को दिया गया है. 

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