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Delhi में 1 अप्रैल से एक ही लेन में चलेंगी बस और भारी वाहन, उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना

1 अप्रैल से दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से 15 सड़कों पर ये नियम लागू होगा. उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है. 

Delhi में 1 अप्रैल से एक ही लेन में चलेंगी बस और भारी वाहन, उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना

दिल्ली में एक अप्रैल से डीटीसी बसों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं.

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डीएनए हिंदीः दिल्ली में बस और भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जा रही है. इस लेन में कोई अन्य वाहन नहीं चलेंगे. 1 अप्रैल से नए नियम लागू किए जाएंगे. ड्राइवर कई बार बसों को बीच की लेन में चलाते हैं जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती है. अब ऐसा करने वालों पर 10 हजार तक जुर्माना और जेल भी हो सकती है. पहले चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन पर इन नियमों को लागू किया जाएगा. सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये नियम लागू रहेगा. 

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ड्राइवर पर लगाया जाएगा जुर्माना
इन नियमों के लागी होने के बाद बस और ट्रक समेत भारी वाहन एक ही लेन में चलेंगे. अगर लेन से हटकर गाड़ी चली तो ड्राइवर पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसा करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192-ए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. इन ना सिर्फ 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा बल्कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है. 

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किन सड़कों पर लागू होगा नियम
इन नियमों को दिल्ली की 46 सड़कों पर लागू किया जाना है. हालांकि पहले चरण में सिर्फ 15 सड़कों पर ही इसे लागू किया जा रहा है. एक अप्रैल से महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर जैसे रास्ते पर इसे लागू किया जाएगा. 

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