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NHAI का नया फरमान, अब एक्सप्रेसवे पर धीमे चलाई गाड़ी तो लगेगा मोटा जुर्माना, जानें क्या है यह नियम

NHAI Expressway Rules: हाइवे पर अगर ड्राइवर्स ओवरटेकिंग लेन पर धीमे गाड़ी चलाते पाए गए तो उनका 2000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है.

NHAI का नया फरमान, अब एक्सप्रेसवे पर धीमे चलाई गाड़ी तो लगेगा मोटा जुर्माना, जानें क्या है यह नियम

Delhi Meerut Expressway

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डीएनए हिंदी: Delhi Meerut Expressway: एक्सप्रेस वे या हाइवे पर सफर के दौरान अक्सर हम यह सुनते हैं कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है और इसके चलते चालान भी कट सकता है लेकिन क्या आपने यह सुना है कि कम रफ्तार से चलने पर भी जुर्माना लगे. यह सुनने में अजीब हो सकता है लेकिन हकीकत यही है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर धीरे गाड़ी चलाने वालों की मुसीबत बढ़ सकती है क्योंकि उनका 2000 रुपये तक चालान तक हो सकता है लेकिन इसकी वजह क्या है चलिए बताते हैं. 

दरअसल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी धीमी चलाने पर आपको पूरे 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. ट्रैफिक रूल एक्ट के तहत नियम इसके नियम बदल दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज बनने के बाद नियम लागू किए गए हैं. इसके तहत Overtaking के दौरान एक निर्धारित स्पीड न होने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान वसूला जाएगा.

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ओवरटेकिंग के दौरान होते ज्यादा हादसे

इस नए प्रावधान को लेकर NHAI के एक्सपर्ट संदीप कुमार ने बताया है कि सबसे ज्यादा हादसे ओवरटेकिंग करते वक्त ही होते हैं. खासकर एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से नीचे लोग वाहन चलाते हैं. जिससे गाड़ियों को ओवरटेकिंग का रास्ता नहीं मिल पाता है. इन्हीं सब बातों को गंभीरता से लेते हुए ओवरटेकिंग लाइन पर धीमा कार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का नियम बनाया गया है.

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एक्सीडेंट रोकना है मुख्य टारगेट

इस फैसला का मूल उद्देश्य यह है कि लोग आसानी से ओवरटेक करें और दुर्घटनाओं का खतरा टल जाए. NHAI द्वारा वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा जिससे वाहन चालक पहले से नियमों को लेकर अपडेट रहें और उन्हें धीमे चलने पर होने वाले चालान का पता भी हो. 

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