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दिल्ली में ड्रोन पर सख्ती, बैलून-पैराग्लाइडर भी बैन, क्या है वजह?

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, ड्रोन पर बैन लगा दिया है.

दिल्ली में ड्रोन पर सख्ती, बैलून-पैराग्लाइडर भी बैन, क्या है वजह?

दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर लगा बैन.

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डीएनए हिंदी: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.दिल्ली पुलिस ने 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया.

दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में अपराधी, असामाजिक तत्व और भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स के जरिए सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा सकते हैं. हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन, रिमोट ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान के जरिए लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में खतरा पैदा हो सकता है.


क्यों दिल्ली पुलिस ने उठाया ऐसा कदम?

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अपराधी पैरा-जंपिंग और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करके गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं.

अगर आदेश का हुआ उल्लंघन तो होगा एक्शन

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है. इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

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दिल्ली पुलिस के इस आदेश के मुताबिक अगर लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा की जाती है तो एक्शन लिया जाता है. आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 26 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जो शनिवार से 16 अगस्त तक लागू रहेगा. (इनपुट: भाषा)

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