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Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए टली सुनवाई, निचली अदालत के आदेश देने पर भी लगाई रोक

Gyanvapi Masjid:  वाराणसी की सिविल कोर्ट में सर्वे की 12 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी गई है.

Gyanvapi Masjid: सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए टली सुनवाई, निचली अदालत के आदेश देने पर भी लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

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डीएनए हिंदी: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है. हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए जवाब मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की सिविल कोर्ट को भी इस मामले में कल तक कोई आदेश देने पर रोक लगा दी है. 

फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में हुई पेश
कोर्ट कमिश्नर ने 3 दिनों के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बाद 12 पेजों की रिपोर्ट तैयार की है. 70 प्वाइंट में सर्वे की जानकारी पूरे विस्तार से दी गई है. अब कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट मंजूरी देता है या नहीं. रिपोर्ट के साथ फोटो और वीडियो भी कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं.

ये भी पढे़ंः Gyanvapi Masjid Case: हिंदू पक्ष SC से जवाब के लिए मांगेगा और मोहलत, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने की शिवलिंग सौंपने की मांग

शिवलिंग सौंपने की मांग
दूसरी तरफ इस मामले में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन नागेन्द्र पांडे ने मांग की है कि शिवलिंग को उन्हें सौंपा जाए. वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में अजय मिश्रा की तरफ से 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे किया गया है, उसकी रिपोर्ट बुधवार की शाम को पूर्व कमिश्नर ने सौंपी दी. दो पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया. तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया.

ये भी पढे़ंः Gyanvapi Masjid: सर्वे की फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश, 12 पन्नों में दर्ज हैं ज्ञानवापी के 'राज' 

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