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Indigo की फ्लाइट में महिला डॉक्टर से प्रोफेसर ने की गंदी हरकत, फिर हुआ ऐसा

Indigo News: महिला डॉक्टर के साथ प्रोफेसर के छेड़छाड़ करने की घटना दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट के दौरान हुई है. डॉक्टर को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ा गया है.

Indigo की फ्लाइट में महिला डॉक्टर से प्रोफेसर ने की गंदी हरकत, फिर हुआ ऐसा

Indigo Flight Controversy (File Photo)

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डीएनए हिंदी: Delhi News- भारत में जितनी तेजी से घरेलू विमान इंडस्ट्री बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से फ्लाइट के दौरान होने वाले विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं. अब एक प्रोफेसर द्वारा महिला डॉक्टर के साथ उड़ते विमान में गंदी हरकत करने की कोशिश का आरोप सामने आया है. यह घटना इंडिगो एयरलाइंस के दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में हुई है. इस मामले में पुलिस ने 24 साल की महिला डॉक्टर की शिकायत पर 47 साल के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

बुधवार सुबह की है घटना

Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के सहार थाना पुलिस ने बताया है कि यह घटना बुधवार सुबह इंडिगो की दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में हुई है. पटना निवासी प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव और दिल्ली की महिला डॉक्टर फ्लाइट में एक-दूसरे के बराबर में बैठे थे. सुबह करीब 5.30 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी. पुलिस के मुताबिक, महिला डॉक्टर ने प्रोफेसर पर फ्लाइट के दौरान जानबूझकर शरीर से शरीर छुआने और नाजुक अंगों को हाथ लगाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

मुंबई में लैंड करने से पहले हुई छेड़छाड़

महिला डॉक्टर का आरोप है कि प्रोफेसर ने यह छेड़छाड़ मुंबई में एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करने से थोड़ी देर पहले की. उन्होंने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने बहस करनी शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, चालक दल ने बताया कि दोनों के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फ्लाइट स्टाफ को हस्तक्षेप कर उन्हें अलग करना पड़ा. इसके बाद महिला डॉक्टर ने ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जानकारी फ्लाइट कैप्टन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी. 

फ्लाइट लैंड करते ही गिरफ्तार हुए प्रोफेसर

मुंबई में फ्लाइट के लैंड करने के बाद प्रोफेसर को हिरासत में लेकर सहार पुलिस थाना ले जाया गया. वहां महिला डॉक्टर की शिकायत पर FIR दर्ज की गई और उनके बयान दर्ज किए गए. महिला डॉक्टर के आरोपों के आधार पर प्रोफेसर श्रीवास्तव के खिलाफ IPC की धारा 354 (शीलभंग करने के इरादे से हमला) और 354ए (यौन उत्पीड़न) का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, प्रोफेसर श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बाद में उनकी जमानत मंजूर हो गई और उन्हें रिहा कर दिया गया. इस घटना पर इंडिगो ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है. 

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