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Karnataka: हिजाब विवाद को लेकर कई जगह प्रदर्शन, कोर्ट बोला-हम संविधान के हिसाब से चलेंगे

कर्नाटक सरकार ने जब से Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है, बवाल ज्यादा बढ़ गया है.

Karnataka: हिजाब विवाद को लेकर कई जगह प्रदर्शन, कोर्ट बोला-हम संविधान के हिसाब से चलेंगे

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डीएनए हिंदीः कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब विवाद को लेकर कई जगहों पर विवाद चल रहा है. उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज (Mahatma Gandhi Memorial College) के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. हिजाब पहने हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. 

इस मामले में हाईकोर्ट में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई शुरू की. उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठा दी है. तर्क दिया गया है कि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है, ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज ना आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती. इस पर जज ने कहा है कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वो इससे जुड़े दूसरे मामलों पर भी लागू होने वाला है. कृष्णा दीक्षित द्वारा दूसरे मामलों के दस्तावेज भी मंगवाए गए हैं.

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दरअसल कर्नाटक सरकार ने जब से Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है, बवाल ज्यादा बढ़ गया है. इस वजह से अब सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.

क्या है मामला? 
उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में छह छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. विवाद इस बात को लेकर था कि प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. उस विवाद के बाद से ही दूसरे कॉलेजों में भी हिजाब को लेकर बवाल शुरू हो गया और कई जगहों पर पढ़ाई भी प्रभावित हुई. 

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