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Hanuman Chalisa Row: 4 मई को होगा नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर फैसला 

राणा दंपती पर राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है. 

Hanuman Chalisa Row: 4 मई को होगा नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर फैसला 

नवनीत राणा और पति रवि राणा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं

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डीएनए हिंदी: मुंबई की सत्र अदालत 4 मई को सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत पर अपना आदेश सुनाएगी. सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला 4 मई तक टाल दिया गया. मुंबई सत्र न्यायालय ने सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने अब जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाने के लिए 4 मई का समय दिया है. राणा दंपती पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है. 124A राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है. 

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अपनी जमानत याचिका में राणा दंपती ने अदालत में तर्क दिया कि केवल अपराध करने के इरादे से उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का आह्वान करने से धार्मिक तनाव बढ़ सकता था लेकिन मातोश्री के बाहर इसका जाप करने से कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं होता? 

वकील ने अदालत में राणा दंपती का पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है. राणा दंपती देशद्रोह जैसा कुछ नहीं किया है. हनुमान चालीसा पढ़ने जाने को हिंसा का बढ़ावा नहीं माना जा सकता. 

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अमरावती से महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने भायखला जेल अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें लंबे समय तक फर्श पर बैठने और सोने के लिए मजबूर किया गया जिसके कारण उनका स्पोंडिलोसिस बढ़ गया था. उन्होंने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बाद ही 27 अप्रैल को जांच और इलाज के लिए जेजे अस्पताल भेजा गया था. 

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