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Modi Surname Case: गुजरात हाई कोर्ट ने भी दिया राहुल गांधी को बड़ा झटका, बरकरार रहेगी दो साल की सजा, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Modi Surname Case: निचली अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके चलते उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी.

Modi Surname Case: गुजरात हाई कोर्ट ने भी दिया राहुल गांधी को बड़ा झटका, बरकरार रहेगी दो साल की सजा, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Rahul Gandhi

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डीएनए हिंदी: Modi Surname Case में राहुल गांधी को राहत मिलने की राह बंद होती जा रही है. मानहानि केस (Defamation Case) में राहुल को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) से भी राहत नहीं मिली है. सूरत कोर्ट से मिली 2 साल कैद की सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है. इसे राहुल गांधी के लिए कानूनी और राजनीतिक, दोनों नजरिए से बड़ा झटका माना जा रहा है. एकतरफ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता बहाल होने की उम्मीद को झटका लगा है, दूसरी तरफ उनके जेल जाने के आसार बढ़ गए हैं. साथ ही अब नियमों के तहत राहुल 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. हालांकि उनके पास अब भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने का मौका है, लेकिन यह उनकी आखिरी उम्मीद ही होगा.

सूरत कोर्ट से सजा मिलने पर रद्द हुई थी संसद सदस्यता

राहुल गांधी को मोदी उपनाम को लेकर विवादित कमेंट करने के आरोप में सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी माना था. सेशन कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, इस फैसले के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी लेकिन इसके चलते उन्हें बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ. राहुल की केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. साथ ही उन्हें सरकारी घर भी खाली करना पड़ा था. इस फैसले को राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद 2 मई को फैसला सुरक्षित रखा था. गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि राहुल की याचिका पर फैसला समर वेकेशन के बाद सुनाया जाएगा. अब यह फैसला शुक्रवार (7 जुलाई) को सुनाया गया है, जिससे राहुल गांधी और कांग्रेस, दोनों को झटका लगा है. 

Gujarat High Court upholds Sessions Court's order denying stay on conviction of Rahul Gandhi in the defamation case against 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/Qzw15PE0Ij

— ANI (@ANI) July 7, 2023

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फैसले से खुश बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी

गुजरात हाई कोर्ट में राहुल की याचिका खारिज होने पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने खुशी जताई है. पूर्णेश ने ही राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था, जिस पर सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी. गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है.

#WATCH ...हम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं...: बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी https://t.co/5HWqoUZlrt pic.twitter.com/q3qUpNcBs0

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 7, 2023

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2019 का है पूरा मामला

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव (2019 Lok Sabha Election) के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर कमेंट किया था. उन्होंने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, हर अपराधी का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल के इस इस बयान पर विवाद हो गया था. इसे लेकर BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में चार साल बाद इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके तहत राहुल की संसद सदस्यता को रद्द हो गई थी. 

अभी पटना और रांची में भी चल रहे हैं मुकदमे

मोदी सरनेम केस के इस कमेंट को लेकर राहुल गांधी गुजरात के अलावा बिहार और झारखंड में भी मुश्किलों में फंसे हुए हैं. बिहार के पटना में भाजपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया हुआ है, जबकि झारखंड के रांची में भी मोदी सरनेम वाले एक भाजपा नेता ने राहुल पर मानहानि केस दाखिल किया हुआ है. दोनों ही जगह सुनवाई चल रही है.

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