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Firecrackers Ban: 'दिल्ली-NCR नहीं पूरे देश में पटाखों पर बैन', जानिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है क्या आदेश

Supreme Court on Firecrackers Ban: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध का उसका आदेश केवल दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के लिए नहीं है.

Firecrackers Ban: 'दिल्ली-NCR नहीं पूरे देश में पटाखों पर बैन', जानिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है क्या आदेश

Firecrackers Ban (Representational Photo)

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डीएनए हिंदी: Supreme Court News- दिवाली पर इस बार पूरे देश में पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे. सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे देश में प्रतिबंधित कैमिकल से बने पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंधित कैमिकल से बने पटाखों के इस्तेमाल का उसका आदेश सभी राज्यों पर लागू है. यह आदेश केवल दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के लिए नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण उस समय दिया, जब बेंच के सामने राजस्थान सरकार को पटाखों पर बैन लगाने और ध्वनि प्रदूषण को घटाने के के कोर्ट ऑर्डर को लागू करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पेश की गई. 

याचिका में कही गई थी ये बात

याचिका में कहा गया था कि लोगों में ऐसी धारणा है कि कोर्ट ऑर्डर केवल दिल्ली NCR पर लागू है, जबकि यह आदेश पूरे देश के लिए है. इस याचिका को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पटाखों पर बैन से जुड़े अपने पुराने आदेश का संज्ञान लेने का आदेश दिया. साथ ही सभी राज्यों को फेस्टिवल सीजन के दौरान वायु प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा, इस बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. 

पर्यावरण की निगरानी केवल कोर्ट का नहीं हर किसी का कर्तव्य

जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा, यह गलत धारणा है कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करना केवल अदालत का कर्तव्य है. वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का काम है. जस्टिस सुंदरेश ने कहा, हम देख रहे हैं कि एक 'ब्लेम गेम' चल रहा है. यह कारण है, यह कारण है..... कहकर हर कोई दूसरे पर आरोप थोपने की कोशिश कर रहा है.

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