Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, अखिलेश और ओवैसी पर भी होगा फैसला

Gyanvapi Masjid: जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया था जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. 

Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, अखिलेश और ओवैसी पर भी होगा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.  

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था. इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों पर केस दर्ज करने को लेकर भी आज सुनवाई होगी. इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को मिले शिवलिंग के पास हाथ पैर धोए जाने, खखार कर थूकने एवं गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है.  

कोर्ट ने क्या सुनाया था फैसला? 
वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में फैसला दिया था कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के योग्य है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में लागू नहीं होता है. पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के सामने एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन-दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी. महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी करवाया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये मामला सिविल जज की अदालत से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था.

ये भी पढ़ेंः IFFI 2022 में काश्मीर फाइल्स फिल्म पर विवाद, फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड ने बताया 'वल्गर प्रोपेगंडा'

हिंदू पक्ष के हक में फैसले की ये थीं वजह 
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 मई को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका को मामले की जटिलता के मद्देनजर वाराणसी के सिविल जज, सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज, वाराणसी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था. वाराणसी की जिला आदालत के आदेश पर मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराई गई थी. मस्जिद से जुड़ा एक संवेदनशील वीडियो लीक हो गया था. हिंदू याचिकाकर्ताओं ने एक गोपनीय जानकारी सार्वजनिककर दी जिसमें यह दिखाया गया कि मस्जिद परिसर के वुजूखाने में ही शिवलिंग है. परिसर में शिवलिंग जैसी एक संरचना देखी गई थी, जिस पर जमकर हंगामा हुआ. नमाज अदा करने से पहले यहीं मुस्लिम पक्षकार पैर धुलते थे. मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की वजह से हिंदू पक्ष अपनी दावेदारी को और मजबूत तरीके से पेश कर रहा है. मस्जिद की मूलभूत संरचना को भी वाराणसी मंदिर परिसर का हिस्सा बताया जा रहा है. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement