Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

मस्जिद के इमामों पर होता है कितना खर्च? जवाब न मिलने पर CIC ने भेजा LG और CM ऑफिस को समन

आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है.

मस्जिद के इमामों पर होता है कितना खर्च? जवाब न मिलने पर CIC ने भेजा LG और CM ऑफिस को समन

जामा मस्जिद (फाइल फोटो)

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों के अधिकारियों समन भेजा है. सीआईसी ने अधिकारियों को तब तलब किया जब दिल्ली में मस्जिदों के इमामों को भुगतान किए गए वेतन के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया गया. आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है.

सुभाष अग्रवाल सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपने आवेदन के माध्यम से दिल्ली की मस्जिदों में इमामों को वेतन देने के फैसले पर फाइल नोट सहित पूरी जानकारी चाहते थे. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में उन मस्जिदों की कुल संख्या जानने की कोशिश की, जहां इमामों को वेतन मिलता है. साथ ही उन्होंने इस बारे में जानकारी हासिल करनी चाही कि इमामों के दिए जाने वाले कुल राशि, वार्षिक खर्च में कितना भुगतान किया जाता है.

ये भी पढ़ें - नोएडा में थमेगा Pet Dogs का आतंक! काटा तो मालिक को देना होगा 10,000 का जुर्माना

अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से, अग्रवाल ने यह भी पूछा कि क्या हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी इस तरह का वेतन दिया जा रहा है? एलजी और मुख्यमंत्री के कार्यालयों ने आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुख्य सचिव के कार्यालय ने इसे राजस्व विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड को भेज दिया है.

ये भी पढ़ें - अस्पताल में कराया था ​पथरी का ऑपरेशन, 7 माह बाद गायब मिली होमगार्ड की किडनी

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अग्रवाल को अपने जवाब में कहा कि कोई भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं है. आयुक्त ने इन दोनों विभागों के जन सूचना अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने को कहा है. सीआईसी ने अधिकारियों से मामले से जुड़ी सभी फाइलों को सुनवाई के लिए लाने को कहा है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement