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Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला

Mohammed Zubair Arrested: धार्मिक भावनाएं भड़काने और दंगे के लिए उकसाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है.

Alt News के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला

मोहम्मद जुबैर हुए गिरफ्तार

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डीएनए हिंदी: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने फैक्टचेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को गिरफ्तार कर लिया है. मोहम्मद जुबैर को जानबूझकर दंगे के लिए उकसाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. मोहम्मद जुबैर उस वक्त भी काफी चर्चा में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा को लेकर एक ट्वीट किया था.

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को आईपीसी की धारा 153 और धारा 295 के तहत गिरफ्तार किया है. धारा 295- किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म का अपमान करने से जुड़ी है, वहीं धारा 153 धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का बढ़ाने और सौहार्द्र को भंग करने वाले काम करने से जुड़ी है.

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दिल्ली पुलिस ने बताया कि आईपीसी की धारा 153 ए और धारा 295 ए के तहत दर्ज केस में पूछताछ के लिए मोहम्मद जुबैर को बुलाया गया था. वह पूछताछ में शामिल हुए और पर्याप्त सबूत होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया. मोहम्मद जुबैर को रिमांड में लेने के लिए उन्हें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है.

Nupur Sharma विवाद से चर्चा में आए जुबैर
मोहम्मद जुबैर ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट में यति नरसिंहानंद, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को घृणा फैलाने वाला कहा था. इस मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था. नूपर शर्मा ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें रेप और हत्या की धमकियां दी जा रही हैं. नूपुर शर्मा ने कहा था कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होंगे.

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यति नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ ट्वीट के मामले में दर्ज केस के विरोध में मोहम्मद जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि जुबैर पर मामला बनता है ऐसे में केस को खारिज नहीं किया जा सकता है.

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