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दिल्ली में नहीं चलेंगी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां, लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना

Delhi NCR में जहरीली हवाओं के चलते GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं और अब वाहन चालकों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है.

दिल्ली में नहीं चलेंगी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां, लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना
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डीएनए हिंदी: अगर आपके पास BS3 और BS4 सीरीज की गाड़ियां हैं, तो आपको दिल्ली के परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा झटका लगने वाला है. अब दिल्ली में BS3 की पेट्रोल और BS4 की डीजल गाड़ियां नहीं चल सकेंगी. बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली की सड़कों पर इन गाड़ियों के चलने पर अब रोक लगा दी गई है. अगर कोई इन नियमों की धज्जियां उड़ाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रदूषण को लेकर समीक्षा के बाद बड़ा फैसला किया है.

बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इसके चलते GRAP की 3 तीसरा स्टेज के प्रतिबंधों को एक बार फिर से लागू कर दिया है. पहले केंद्र सरकार ने सभी प्रतिबंधों को हटाया था लेकिन रविवार को एक बार फिर दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया था जिसके चलते अब यहां निर्माण कार्यों से लेकर सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक है. 

दिल्ली में लागू हुए GRAP स्टेज-3 के प्रतिबंध, नहीं होंगे निर्माण कार्य 

कब तक लागू रहेगी रोक

जानकारी के मुताबिक यह सभी प्रतिबंध 9 दिसंबर तक लागू रहेंगे. इसके बाद एक बार फिर यह चेक किया जाएगा कि क्या इन रोक से किसी भी तरह का फायदा हुआ है या नहीं. ऐसे में यदि प्रदूषण में कंट्रोल नहीं कर पाए तो संभावनाएं है कि प्रतिबंधों में और बढ़ोतरी हो सकती है. 

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Delhi Police करेगी चेकिंग

इस मुद्दे पर कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत की जाएगी और जो भी रोक के नियमों का उल्लंघन करेगा, इसके खिलाफ 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों की निगरानी करेगी कि जो नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे. अहम बात यह है कि इससे पहले ऐसी ही रोक नवंबर की शुरुआत में लगाई गई थी जिसे दो हफ्ते बाद हटा लिया गया था लेकिन प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह से एक बार फिर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है. 

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