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31 मार्च तक लिंक करवा लें AADHAAR से PAN कार्ड, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान

हाल ही में एक एडवाइजरी में, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि IT एक्ट के अनुसार सभी पैन होल्डर्स को 31 मार्च तक इसे आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है.

31 मार्च तक लिंक करवा लें AADHAAR से PAN कार्ड, नहीं तो हो जाएगा भारी नुकसान

aadhaar pan

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डीएनए हिंदीः अगर आपने अभी तक अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो उसे फटाफट लिंक करवा लें नहीं तो आपका PAN कार्ड बेकार हो जाएगा. बता दें कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है  और हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने को अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में यदि आप 31 मार्च तक इसे लिंक नहीं करवाते हैं तो पैन कार्ड यह निष्क्रिय हो जाएगा. 

हाल ही में एक एडवाइजरी में, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि IT एक्ट के अनुसार सभी पैन होल्डर्स को 31 मार्च तक इसे आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. 1 अप्रैल, 2023 से सभी अनलिंक्ड पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे. ऐसे में यदि आप भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप SMS या ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

SMS के जरिए AADHAAr से PAN को ऐसे करें लिंक

स्टेप 1: टेक्स्ट मैसेज ऐप पर जाएं
स्टेप 2: अब UIDPAN फॉर्मेट में एक संदेश टाइप करें
स्टेप 3: आपको UIDPAN (स्पेस) 12-डिजिट का  आधार नंबर (स्पेस) 10-अंक का पैन नंबर टाइप करना होगा.
स्टेप 4: इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से या तो 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा
स्टेप5: संदेश भेजने के बाद आपको आधार और पैन कार्ड लिंकिंग के संबंध में एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा और आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

PAN-AADHAAR कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करें

स्टेप 1: सबसे पहले eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट को ओपन करें.

स्टेप 2: इसके बाद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें. बता दें कि इसमें आपका पैन या आधार नंबर यूजर आईडी के रूप में सेट किया जाएगा.

स्टेप 3: पोर्टल में लॉग इन करने के लिए अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और डीओबी का उपयोग करें.

स्टेप 4: इसके बाद स्क्रीन पर एक पॉप-अप आएगा या फिर आप  होमपेज पर दिखाए गए 'क्विक लिंक्स' पर क्लिक कर सकते हैं.

स्टेप 5: होमपेज पर दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें

स्टेप 6: अब आप अपना पैन और आधार नंबर टाइप कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड में दिए गए नाम के अनुसार अपना नाम जोड़ सकते हैं

स्टेप 7: अब यदि आपके आधार कार्ड पर सिर्फ जन्म का साल ही लिखा हुआ है तो "I have only year of birth in Aadhaar card" बॉक्स को चेक कर दें.

स्टेप 8: वैरिफाई करने के लिए कैप्चा टाइप करें

स्टेप 9: इसके बाद आधार और पैन कार्ड के सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन मिलेगा.

ध्यान रहे कि यदि आपके पैन और आधार कार्ड का विवरण मेल नहीं खाता है, तो आपको एक अस्वीकृति संदेश मिलेगा. उस स्थिति में, आपको दो दस्तावेजों को सही जानकारी के साथ जोड़ने के लिए फिर से आवेदन करना होगा.

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