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कुत्ते संग दरिंदगी कर छत से फेंका, पशु क्रूरता पर क्या कहता है भारत का कानून?

ग्रेटर नोएडा में प्रेग्नेंट बिच के साथ रेप का कथित मामला सामना सामने आया है. आरोप है कि शख्स ने अपने घर की तीसरी मंजिल की बालकनी से कुतिया को सड़क पर फेंक दिया.

कुत्ते संग दरिंदगी कर छत से फेंका, पशु क्रूरता पर क्या कहता है भारत का कानून?

फीमेल डॉग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में परेशान कर देने वाली वारदात सामने आई है. एक 28 साल के शख्स पर गर्भवती कुतिया के साथ रेप का आरोप लगा है. आरोप है कि शख्स ने अपने घर की तीसरी मंजिल की बालकनी से जमीन पर फेंक दिया था. पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक यह घटना बुधवार आधी रात की है. जब शख्स कुत्ते के साथ रेप कर रहा था तभी एक पड़ोसी ने आरोपी को देख लिया.

पड़ोसी को जैसे ही शक हुआ कि किसी ने उसे देख लिया, उसने कुतिया को घर की बालकनी से नीचे फेंक दिया. पुलिस के मुताबिक अल्फा-2 सेक्टर में रहने वाले एक शख्स ने आरोपी को कुतिया के साथ रेप करते हुए देख लिया तो उसने पशु को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया. 

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फीमेल डॉग को कराया गया भर्ती
गंभीर रूप से घायल फीमेल डॉग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस ने कहा है कि वहां रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता धारा 377 (अप्राकृतिक कुकर्म) तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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पशु क्रूरता पर क्या कहता है भारतीय कानून?
भारतीय दंड संहिता (CrPC) की धारा 428 और 429 के तहत किसी जानवर को जहर देने, उसे जान से मारने या कष्ट पहुंचाने पर दो साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. पशुओं के साथ रेप पर अलग से कानून नहीं है लेकिन इसे आईपीसी की धारा 377 के तहत जुर्म माना जाता है. आरोपी को इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है.

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