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Imran Khan पर फिर गिरफ्तारी की तलवार, जानें अब किस केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

Pakistan News: महिला जज को धमकी देने के मामले में बुधवार को इमरान कोर्ट नहीं पहुंचे. इस कारण अदालत ने वारंट जारी कर दिया है.

Imran Khan पर फिर गिरफ्तारी की तलवार, जानें अब किस केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

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डीएनए हिंदी: Imran Khan News- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. अब उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है. इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुधवार को आदेश के बावजूद उनके सुनवाई पर नहीं पहुंचने के कारण गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. इमरान को अब 18 अप्रैल को खुद अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगी.

महिला जज को धमकी देने के मामले में होना था पेश

इमरान खान को उस मामले में पेश होना था, जो पिछले साल उनके खिलाफ इस्लामाबाद जिला अदालत की महिला सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी देने पर दर्ज किया गया था. इमरान ने पिछले साल अगस्त में राजद्रोह में गिरफ्तार अपनी पार्टी PTI के नेता शाहबाज गिल का पुलिस रिमांड बढ़ाने पर धमकी भरा लहजा इस्तेमाल किया था. इमरान ने 17 अगस्त को रिमांड बढ़ाने पर जज जेबा चौधरी को देख लेने की बात कही थी. इस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. 

इमरान ने मांगी थी निजी उपस्थिति से छूट

इमरान खान के वकील ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे जज मलिक अमान के सामने एक याचिका दाखिल की. इस याचिका में इमरान को अदालत में निजी उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया गया था. जज ने इस आग्रह को खारिज कर दिया. साथ ही आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं होने के लिए इमरान के जमानती वारंट को गैर-जमानती वारंट में तब्दील कर दिया. 

13 मार्च को भी जारी हुआ था गैर-जमानती वारंट, 24 मार्च को मिली थी राहत

इमरान के खिलाफ इससे पहले 13 मार्च को भी वरिष्ठ सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था. इस गैर-जमानती वारंट को 24 मार्च की सुनवाई में जज मलिक अमान ने जमानती वारंट में बदल दिया था, लेकिन उन्हें 29 मार्च की सुनवाई में हर हाल में पेश होने का आदेश दिया गया था. बुधवार को इमरान अदालत में नहीं पहुंचे. इसी कारण उनके वारंट को दोबारा गैर-जमानती बना दिया गया है. अब उन्हें 18 अप्रैल की सुनवाई में पेश होने के लिए कहा गया है. 

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