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सोमवार से बच्चों की स्टेशनरी से लेकर अस्पताल का बेड तक जानें क्या-क्या​ होगा महंगा

18 जुलाई से कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 18 जुलाई 2022 से कुछ घरेलू उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि होगी.

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सोमवार से बच्चों की स्टेशनरी से लेकर अस्पताल का बेड तक जानें क्या-क्या​ होगा महंगा
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डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी (GST) बढ़ाने के बड़े फैसले के बाद आम आदमी को अगले सप्ताह, 18 जून से घरेलू सामानों, बैंक सेवाओं, बच्चों की पढ़ाई के सामान, अस्पतालों और होटलों के लिए अधिक भुगतान करना होगा. 18 जुलाई से कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47वीं जीएसटी बैठक (GST Council Meet) में यह निर्णय लिया गया कि 18 जुलाई 2022 से कुछ घरेलू उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी दरों में वृद्धि होगी.

पनीर, लस्सी, बटर मिल्क, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, अनाज, मांस और मछली (फ्रीजिंग को छोड़कर), मुडी और गुड़ जैसे पूर्व-पैक लेबल सहित कृषि वस्तुओं की कीमतें जुलाई से बढ़ने वाली हैं. जीएसटी काउंसिल ने 18 इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. बिना पैक और बिना लेबल वाले प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री हैं. 

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18 जुलाई से ये सामान हो जाएंगे महंगे 
- टेट्रा पैक दही, लस्सी और बटर मिल्क की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि 18 जुलाई से इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था.
- चेकबुक जारी करने के लिए बैंक पहले जो सर्विस टैक्स लेता था, उस पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- अस्पतालों में 5,000 रुपये (गैर-आईसीयू) से अधिक के कमरे किराए पर लेने पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- इनके अलावा अब एटलस वाले मैप पर भी 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
- 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले नहीं लगाया गया था.
- एलईडी लाइट एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था.
- ब्लेड, कागज काटने वाली कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे, स्किमर्स और केक-सर्वर पर पहले 12 फीसदी जीएसटी था, जो बढ़कर 18 फीसदी हो गया है.

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