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Drug Price : कितनी हो गई पैरासिटामोल समेत इन 84 दवाओं की कीमत, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Drug Price : एनपीपीए ने डायबिटीज, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित 84 दवाओं की कीमत में बदलाव किया है. जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन के दाम भी शामिल है. 

Drug Price : कितनी हो गई पैरासिटामोल समेत इन 84 दवाओं की कीमत, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

पेरासिटामोल समेत कई दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो गए हैं. 

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डीएनए हिंदी: नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा 84 आवश्यक दवाओं की रिटेल प्राइस (Essential Drugs Retail Price) तय की गई हैं, जिनमें डायबिटीज, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं शामिल हैं. इसके अलावा, नियामक निकाय ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने के लिए संकेतित फॉर्मूलेशन की कीमतें भी तय की हैं. रेगुलेटर ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ड्रग्स (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनपीपीए ने दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं.

पैरासिटामोल की कीमत में इजाफा 
आदेश के अनुसार, वोग्लिबोस और (एसआर) मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक टैबलेट की कीमत जीएसटी को छोड़कर 10.47 रुपये होगी. इसी तरह पैरासिटामोल और कैफीन की कीमत 2.88 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है. इसके अलावा, एक रोसुवास्टेटिन एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13.91 रुपये निर्धारित की गई है.एनपीपीए ने एक अलग नोटिफिकेशन में कहा कि उसने इस साल 30 सितंबर तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन की संशोधित अधिकतम कीमत बढ़ा दी है. 

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पहले भी बढ़ाई थी कीमतें 
इससे पहले अप्रैल में, रेगूलेटर ने 800 आवश्यक दवाओं और दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी. दवाएं जो नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन (एनईएलएम) में शामिल थीं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कान-नाक और गले की दवाएं, एंटीसेप्टिक्स, दर्द निवारक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दवाएं और एंटीफंगल दवाओं की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था.  16 अप्रैल को, रेगुलेटर ने 23 दवा फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें भी तय की थीं, जिनमें ब्लड प्रेशन और अन्य दिल संबंधी तकलीफों, दौरे, बुखार, डायबिटीज और जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं शामिल थीं.

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एनपीपीए का क्या है काम
एनपीपीए को नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय / संशोधित करने और देश में दवाओं की कीमतों और उपलब्धता को लागू करने के लिए अनिवार्य है. यह विनियंत्रित दवाओं की कीमतों की निगरानी भी करता है ताकि उन्हें उचित स्तर पर रखा जा सके. नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करता है. इसे नियंत्रित दवाओं के लिए निर्माताओं द्वारा अधिक राशि वसूलने का काम भी सौंपा गया है.

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