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Income Tax Return: नाबालिग भी भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या हैं नियम

Income Tax Return: क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न एक नाबालिग भी दाखिल कर सकता है? किसी भी नाबालिग की इनकम अगर 1,500 रुपये से ज्यादा हो तो उसे रिटर्न भरना चाहिए.

Income Tax Return: नाबालिग भी भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या हैं नियम
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डीएनए हिंदी: एक समय था जब बच्चों के पास कमाई की संभावनाएं नहीं होती थीं. मौजूदा समय में नाबालिगों के पास भी कमाई के कई अवसर हैं, जिसमें पार्ट टाइम जॉब हो या फिर कुछ और. जब इनकम होती है तो टैक्स लायबिलिटी भी होती है. टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार एक नाबालिग की दो प्रकार की इनकम हो सकती है- अर्जित यानी कमाई हुई इनकम और दूसरी अनर्जित आय इसका मतलब है कि आपको विरासत में मिली हुई इनकम. दोनों ही मामलों में, आय कर रिटर्न (Income Tax Return) एक नाबालिग कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए लागू नियमों के एक सेट के साथ दायर किया जा सकता है.

1500 रुपये से ज्यादा होनी चाहिए कमाई 
नाबालिग कमाई करने वाले के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर बोलते हुए, सेबी रजिस्टर्ड टैक्स और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी के अनुसार यदि कोई कमा रहा है, तो कमाई करने वाला व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है. भारत में, आईटीआर फाइलिंग कोई एज लिमिट नहीं है. लेकिन, एक नाबालिग कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए, दो प्रकार की कमाई हो सकती है - स्वयं अर्जित धन और संपत्ति से अर्जित धन जिसे बिना अर्जित धन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है." उन्होंने कहा कि नाबालिग कमाने वाले व्यक्ति का आईटीआर दाखिल करते समय अर्जित और अनर्जित धन पर आयकर नियम के विभिन्न सेट लागू होंगे. जानकारों की मानें तो जब टैक्स कर दाखिल करने की बात आती है, तो एक नाबालिग भी फाइल कर सकता है, अगर उनकी कमाई की राशि 1,500 रुपये मासिक से अधिक है. वेतन मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

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अर्जित धन और अनर्जित धन किसे कहते हैं 
अर्जित धन और अनर्जित धन पर आईटीआर दाखिल करने के नियमों पर, एसएजी इंफोटेक के अमित गुप्ता के अनुसार जब कोई बच्चा, जो नाबालिग है, किसी प्रतियोगिता, टीवी शो, या खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है और जीतकर पुरस्कार राशि में प्राप्त करता है, या नाबालिग बच्चे के पास पार्ट टाइम जॉब है या उसका खुद का व्यवसाय है, तो उसे अर्जित धन कहा जा सकता है. अगर उस नाबालिग बच्चे को अपनी मेहनत या कार्यों से धन नहीं मिला है, या उसके पूर्वजों से प्राप्त धन से कमाई हो रही है तो उस इनकम को अनर्जित धन कहा जाता है. 

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माता​-पिता भी कर सकते हैं फाइल
कमाई करने वाला नाबालिग आईटीआर दाखिल करता है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए. वैसे जब तक बच्चे की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है तो माता-पिता भी अपने बच्चे की ओर से आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आइए समझने का प्रयास करते हैं जब आपका नाबालिग बच्चा कमाई करता है तो किन नियमों के तहत आईटीआर दाखिल कर सकता है. कर और निवेश विशेषज्ञ नाबालिग द्वारा आईटीआर दाखिल करने के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं: 

1] एनुअल इनकम, पेंशन फंड, टैक्सेबल इनकम, हेल्थ इंश्योरेंस, और उससे मिलती-जुलती शर्तों को नाबालिगों को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले विस्तार से बताना होता है. 
2] 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के पास अपने स्वयं के टैक्स रिटर्न फॉर्म होने चाहिए. 
3] बच्चों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने व्यय और आय की एक फोटोकॉपी रखनी चाहिए. 
4] रिटर्न फॉर्म डालते समय, टैक्स आईडेंटिफिकेशन नंबर के साथ टैक्सपेयर्स का नाम लिखना जरूरी है.
5] यह ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स रिकॉर्ड काफी सुरक्षित होना चाहिए. 
6] आप इसके लिए टैक्स विशेषज्ञ की भी मदद ले सकते हैं. 

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