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Income Tax Return फाइल करने से पहले जान लें पीएफ पर टैक्स के नियम

सरकार ने योजना से लाभान्वित होने वाले हाई इनकम वाले लोगों को टारगेट करने के लिए पीएफ पर टैक्स बेनिफिट को कम करने का फैसला लिया है.

Income Tax Return फाइल करने से पहले जान लें पीएफ पर टैक्स के नियम
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डीएनए हिंदी: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) लाखों कर्मचारियों की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट इंवेस्टमेंट ऑपशंस में से एक है. गारंटीड रिटर्न और टैक्स बेनिफिट के साथ, ईपीएफ अधिकतर लोगों के लिए एक इंवेस्टमेंट है. इसमें किया कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल पर पहले टैक्स बेनिफिट (Tax Rules on EPF)  भी था, लेकिन सरकार ईपीएफ में योगदान के लिए इंप्लॉयर्स और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध टैक्स बेनिफिट में बदलाव लेकर आई है. 1 अप्रैल, 2022 से, भविष्य निधि खातों को टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल अकाउंट में विभाजित किया गया है. इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख काफी नजदीक आ रही है. 31 जुलाई तक रिटर्न फाइन करना जरूरी है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार ने इसमें किस तरह के बदलाव किए हैं. 

इन प्वांट्स में समझे नियम 

  • किसी कर्मचारी के ईपीएफ में किए गए योगदान पर कोई ब्याज केवल 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के योगदान के लिए टैक्स फ्री रहता है.
  • कर्मचारी से सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है.
  • यदि कोई इंप्लॉयर किसी कर्मचारी के ईपीएफ में योगदान नहीं कर रहा है तो योगदान सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है.
  • केवल थ्रेशोल्ड से ऊपर के अतिरिक्त योगदान पर टैक्स लगाया जाता है, न कि कुल योगदान पर.
  • अतिरिक्त योगदान और उस पर अर्जित ब्याज को ईपीएफओ के पास एक अलग खाते में रखा जाएगा.
  • भविष्य निधि (पीएफ), एनपीएस और सेवानिवृत्ति में इंप्लॉयर का योगदान कुल 7.5 लाख रुपये प्रति वर्ष टैक्स फ्री है. 
  • इंप्लॉयर को अनिवार्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान प्रदान करना होगा जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये तक है.
  • ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर को घटाकर चार दशक के निचले स्तर 8.1 फीसदी कर दिया है. 

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कई असेट्स ज्यादा दे रहा है रिटर्न 
भले ही ईपीएफआ की ब्याज दरें मौजूदा समय में 40 साल के निचले स्तर पर हों, लेकिन कई असेट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे रहा है. सरकारी बैंकों की एफडी दरें अभी भी 6 फीसदी के आसपास बनी है हुई है, जबकि ईपीएफओ 8 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है. वहीं दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें भी ईपीएफओ के मुकाबले काफी कम है. 5 साल की टाइम डिपोजिट स्कीम में ब्याज दर 6.7 फीसदी सालाना है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरें 7.4 फीसदी देखने को मिल रही है. यहां तक की पीपीएफ की ब्याज दरें 7.1 फीसदी और सुकन्या योजना 7.6 फीसदी देखने को मिल रहा है.

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31 जुलाई तक आईटीआर करें फाइल 
31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जल्द ही निकट आ रही है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है. आयकर विभाग ने शनिवार, 16 जुलाई 2022 को एक ट्वीट किया, जिसमें नियत तारीख बताई गई थी. वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करें. सभी को आखिरी तारीख याद रखनी चाहिए, जो कि 31 जुलाई 2022 है. यैलरीड टैक्सपेयर्स और अनऑडिटिड मामलों को बाद में समस्याओं से बचने के लिए नियत तारीख के भीतर आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना चाहिए. समय सीमा बीत जाने के बाद लोग आईटीआर दाखिल कर सकते हैं लेकिन उन्हें विलंब शुल्क देना होगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जा सकते हैं.

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