Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

मार्च 2023 के अंत तक PAN Card से Aadhaar को कर लें लिंक, नहीं तो हो जाएगा इनएक्टिव

PAN-Aadhaar Link: अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं तो जल्द से जल्द करा लें. वरना इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है.

Latest News
मार्च 2023 के अंत तक PAN Card से Aadhaar को कर लें लिंक, नहीं तो हो जाएगा इनएक्टिव

PAN-Aadhaar Link

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

TRENDING NOW

डीएनए हिंदी: आयकर विभाग (Income Tax) ने पैन कार्ड (PAN Card) को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की. इस एडवाइजरी में बताया गया कि अगले साल मार्च के अंत तक जिन स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें "निष्क्रिय" कर दिया जाएगा. यानी अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड  (Aadhaar Card) से लिंक नहीं है तो उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा.

आयकर विभाग ने कहा कि "आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं वह 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें."

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, 'छूट श्रेणी' असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए है; आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी; पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु और भारत का नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 मार्च को जारी एक सर्कुलर में कहा कि एक बार पैन इनएक्टिव हो जाने के बाद, एक व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा.

व्यक्ति इनएक्टिव पैन का उपयोग करके आई-टी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा; पेंडिंग रिटर्न्स पर कार्रवाई नहीं की जाएगी; निष्क्रिय पैन को लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है; दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को एक बार पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है और कर को उच्च दर पर काटा जाएगा.

बता दें कि सीबीडीटी (CBDT) आयकर विभाग (Income Tax) के लिए नीति तैयार करता है. जबकि आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के निवासी को जारी किया जाता है, पैन एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है जो आईटी विभाग द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था को आवंटित की जाती है.

यह भी पढ़ें:  Financial Planning: महिलाओं के अकाउंट में होंगे पैसे ही पैसे, बस फॉलो करना होंगे ये 5 टिप्स

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement