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1 अप्रैल से बदल रहे हैं 8 जरूरी नियम, कहां मिलेगी राहत और कहां कटेगी जेब, देखिए लिस्ट

1 अप्रैल से नए फाइनेंस ईयर 2023-24 की शुरुआत हो गई है. इनकम टैक्स से संबंधित कई नियमों बड़ा बदलाव हो रहा है.

1 अप्रैल से बदल रहे हैं 8 जरूरी नियम, कहां मिलेगी राहत और कहां कटेगी जेब, देखिए लिस्ट

New financial year 2023.

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डीएनए हिंदी: 1 अप्रैल से नए फाइनेंस ईयर की शुरुआत हो गई है. आयकर संबंधित कई नियमों में बदलाव शनिवार से लागू हो रहे हैं. नए टैक्स स्लैब से लेकर टैक्स लिमिट बढ़ाने से संबंधित कई नियमों में साफ बदलाव नजर आएंगे. म्युचुअल फंड पर भी नए नियमों की मार पड़ने वाली है. 

एलपीजी के नए रेट अपडेट होने वाले हैं. कुछ कारों की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है.  
इनसे संबंधित घोषणा बजट में तो कर दी गई थी, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल है. इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेप पर पड़ेगा. पढे़ं लिस्ट.

इसे भी पढ़ें- 1st April Rule Changes: LPG कीमतों से गोल्ड खरीदने तक, 1 अप्रैल से इन 5 नियमों में होगा बड़ा बदलाव

1. बदल रहा है टैक्स रिजीम 

आज से आयकर दाताओं के लिए नया टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा. रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई है. नए टैक्स रिजीम को अपनाने वाले लोगों को 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लाभ मिलेगा. 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी अब टैक्स फ्री है. 

2. हॉलमार्क नियमों में बदलाव

1 अप्रैल को पहला बड़ा बदलाव ज्वैलरी की बिक्री में देखने को मिलेगा. अब देश में 4 अंकों के हॉलमार्क आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी की बिक्री बंद हो जाएगी. सरकार के आदेश के बाद अब केवल 6 अंको वाली हॉलमार्क ज्वैलरी ही बेची जाएगी.

3. डेट म्यूचुअल फंड्स के बदले नियम

अगर आप टैक्स बेनिफिट के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो अब आपको यह लाभ नहीं मिलेगा. डेट फंड पर पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनेफिट 1 अप्रैल, 2023 से खत्म हो जाएंगे.

4. महंगी हो जाएंगी गाड़ियां

प्रदूषण पर रोकथाम के लिए BS-6 फेज 2 की शुरूआत हो रही है. इसके चलते लगभग सभी कारें 20 से 30 हजार रुपये तक महंगी हो जाएंगी. बाइक और कारें महंगी हो जाएंगी. 

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5. पैन और PF में हो रहा अहम बदलाव

अगर आप प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अब कम टैक्स देना होगा. 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

6. इंश्योरेंस पर भी लगेगा टैक्स

1 अप्रैल 2023 से इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगने वाला है. वित्तीय बजट 2023-24 के अनुसार, अगर किसी निवेशक के इंश्योरेंस का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा का है तो उसे इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा. 

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7. महंगी होगी गैस

हर महीने की तरह अप्रैल 2023 में भी एक बार फिर सरकारी गैस कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडरों की नई कीमतें जारी करेंगी. इससे पहले मार्च में घरेलू और कॉमर्शियल सभी ग्राहकों को एलपीजी की कीमतें बढ़ने से झटका लगा था.

8. महंगी हो रही हैं दवाइयां 

पेनकिलर्स, ऐंटी-इन्फेक्टिव्स, ऐंटीबायोटिक्स और हार्ट की दवाएं महंगी होने जा रही हैं.

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