Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

PAN-Aadhaar Link: PAN-Aadhaar को 30 जून तक करवा लें लिंक, अपनाएं ये स्टेप्स

PAN और Aadhaar Card को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. यहां हम बता रहे हैं कि कैसे आप अपने पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं.

Latest News
PAN-Aadhaar Link: PAN-Aadhaar को 30 जून तक करवा लें लिंक, अपनाएं ये स्टेप्स

PAN-Aadhaar Link

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

TRENDING NOW

डीएनए हिंदी: पैन कार्ड (PAN Card) यानी स्थायी खाता संख्या कार्ड. यह भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को जारी किया गया एक यूनिक दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है. यह पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है और भारत में विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए अनिवार्य है, जैसे बैंक खाता खोलना, शेयर बाजार में निवेश करना और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना. यह वित्तीय लेनदेन की निगरानी और विनियमन और टैक्स चोरी को रोकने में मदद करता है.

पैन कार्ड में पैन नंबर के साथ व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और तस्वीर जैसी डिटेल शामिल होती हैं. पैन कार्ड को  सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे एक संवेदनशील दस्तावेज माना जाता है और गलत हाथों में पड़ने पर पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है.

पैन को आधार नंबर से लिंक करना (Linking of PAN with Aadhar Number)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के मुताबिक, 1 जुलाई, 2017 से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, पैन के लिए आवेदन करते समय या आय की डिटेल देते समय अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें:  Annuity Plan में निवेश करने के लिए SBI या LIC किसमें करें निवेश? जानें यहां

अगर किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, लेकिन उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, तो वह व्यक्ति आईटीआर (ITR) में आधार आवेदन पत्र (Aadhaar application Form) की नामांकन आईडी का उल्लेख कर सकता है.

पैन-आधार लिंक कि अंतिम तिथि

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें?

आयकर विभाग पोर्टल के जरिए ऐसे लिंक करें: 

  • I-T विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल, incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  • वेबपेज के 'क्विक लिंक्स' सेक्शन के तहत 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें.
  • यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य जरूरी डिटेल जैसे आपके नाम को दर्ज करने की जरुरत है.

SMS के जरिए लिंक करना

एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल डिवाइस पर 567678 या 56161 डायल करें. आपको UIDPAN (10 अंकों का पैन कार्ड नंबर), 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालकर भेजना होगा.

उसके बाद, एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको पैन-आधार लिंक स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा. आधार और पैन को तभी जोड़ा जाएगा जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों से मेल खाती हो.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement