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2 करोड़ की कमाई पर नहीं भरा ITR, दिल्ली की अदालत ने महिला को सुनाई 6 महीने की सजा

ITR Filing Punishment: दिल्ली में एक महिला को आईटीआर न फाइल करने की वजह से 6 महीने की सजा सुनाई गई है. इस मिला की आय 2 करोड़ रुपये थी. कोर्ट ने सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है.

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2 करोड़ की कमाई पर नहीं भरा ITR, दिल्ली की अदालत ने महिला को सुनाई 6 महीने की सजा

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देश में रहने वाले हर नागरिक को अपनी आय के बारे में सरकार को सूचना देनी होती है. इसी के हिसाब से सरकार इनकम टैक्स लेती है. इनकम टैक्स न देने या आय छुपाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा भी हो सकता है. ऐसा ही कुछ दिल्ली की एक महिला के साथ हुआ है. 2 करोड़ रुपये की आय होने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वाली एक महिला को दिल्ली की एक अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है. फिलहाल, कोर्ट ने महिला को 30 दिन की मोहलत दी है जिसमें वह कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती हैं.

इनकम टैक्स विभाग की ओर से दायर की गई इस शिकायत में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 में 2 करोड़ की आय की वजह से इस महिला का 2 लाख रुपये का टीडीएस कटा था. इसके बावजूद उन्होंने वित्त वर्ष 2014-15 में आईटीआर फाइल नहीं किया. ACMM मयंक मित्तल ने सावित्री नाम की इस महिला के खिलाफ सुनवाई करते हुए उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो एक और महीने जेल काटनी होगी.


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बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब
आरोपी महिला के वकील ने कहा है कि महिला विधवा और अशिक्षित हैं. उनके परिवार में कोई और नहीं है, ऐसे में सजा सुनाते समय इन चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा. अभियोग पक्ष के मुताबिक, 11 सितंबर 2017 को इनकम टैक्स विभाग ने महिला को एक लेटर भेजा था और पूछा था कि उन्होंने 2014-15 के लिए आईटीआर फाइल किया या नहीं, वह इसका जवाब नहीं दे पाई थीं.

जनवरी 2018 में एक नोटिस भी जारी किया गया लेकिन वह इसका भी जवाब नहीं दे पाईं. ऐसे में फरवरी 2018 में उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया. तमाम नोटिस के बावजूद जवाब न मिलने पर इनकम टैक्स कमिश्नर, नई दिल्ली ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी.


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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी ने तमाम नोटिस को नजरअंदाज किया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि महिला का कर्तव्य बनता था कि वह आईटीआर फाइल करें. ऐसे में उन्हें धारा इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 276CC का दोषी पाया गया है और 6 महीने की सजा सुनाई गई है.

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