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Delhi Crime News: फिर शर्मसार हुई दिल्ली, 55 साल के शख्स ने पार्क में नाबालिग के साथ किया यौन उत्पीड़न

Delhi Molestation News: दिल्ली से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. साउथ एक्सटेंशन-1 की रहने वाली नाबालिग ने 55 साल के शख्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स छुए थे. 

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डीएनए हिंदी: दिल्ली में एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का केस सामने आया है. पीड़िता ने (Delhi Assault Case) 55 साल के शख्स पर उत्पीड़न क आरोप लगाया है. नाबालिग का कहना है कि आरोपी ने उसके प्राइवे पार्ट्स को छुआ था. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने शिकायत की पुष्टि करते हुए जांच चलने की बात मानी है. उन्होंने बताया कि सोमवार की सुबह हमें कॉल पर शिकायत मिली थी. पीड़िता ने हमें बताया है कि जिस वक्त वह पार्क में सैर कर रही थी तभी आरोपी ने उस पर यौन हमला किया था. पीड़िता का कहना है कि शायद आरोपी उस वक्त नशे में था. फिलहाल हमने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं. 

बताया जा रहा है कि आरोपी साउथ एक्सटेंशन में ए ब्लॉक का निवासी सुंदर लाल है. पुलिस ने बताया कि हमें कॉल पर एक शख्स ने नाबालिग के साथ यौन हमले के बारे में बताया था. पीड़िता और कॉल करने वाले दोनों ही साउथ एक्सटेंशन-1 के ही रहने वाले हैं. फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता से हमने पूछताछ भी की है और बयान दर्ज किया है. शिकायत के लिए कॉल करने वाले शख्स से भी हमने बात की है. दिल्ली महिला आयोग से भी उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है. 

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पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस 
दिल्ली पुलिस ने बताया कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है इसलिए उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग भी कराई जा रही है. डीसीडब्ल्यू काउंसलर और उसके माता-पिता की मौजूदगी में पीड़िता ने पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है. महिला आयोग के मनोवैज्ञानिक बच्ची से संपर्क में हैं. जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन शोषण के मामलों के लिए दिया है निर्देश 
बता दें कि पिछले सप्ताह ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में पालन की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया है. दिल्ली सरकार को इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने यह आदेश दिया है. इसके लिए महिला आयोग समेत बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से भी परामर्श करने के लिए कहा गया है. 

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