Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानिए किस मुद्दे पर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अदालत में होगा फैसला

Gyanvapi Case Supreme Court Hearing: CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच आज ज्ञानवापी मस्जिद केस में सुनवाई करेगी.

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानिए किस मुद्दे पर CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अदालत में होगा फैसला

ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा है. 

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहले ही पहुंच चुका है. आज इस मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले को नवंबर तक के लिए टाल दिया था, ताकि जिला अदालत का फैसला आ जाए. इस मामले में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

हिंदू पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में केस दायर किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए. इंतजामिया कमेटी ने इस केस को खारिज करने की मांग की थी लेकिन जिला अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया. जिला अदालत का फैसला आने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस की तारीख आगे बढ़ा दी है.

यह भी पढ़ें- चीन ने सोची-समझी प्लानिंग के तहत भारत में की घुसपैठ, विस्तारवादी नीति को दिया अंजाम: स्टडी

सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
वाराणसी सिविल कोर्ट ने हिंदू श्रद्धालुओं की अपील पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करवाने का आदेश दिया था. इंतजामिया कमेटी इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. आज यानी शुक्रवार को इसी मामले पर सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें- कन्हैया कुमार को सता रहा है ब्रेकअप का डर! राहुल गांधी से लगाई ये गुहार

इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में, वाराणसी सिविल कोर्ट के तीन फैसलों को चुनौती दी थी. ये फैसले 18 अप्रैल 2021 के अलावा 5 और 8 अप्रैल 2022 को दिए गए थे. इस फैसले में कहा गया था कि मस्जिद का सर्वे किया जाएगा और इसके लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी. हिंदू पक्ष ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement