Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने किया था बरी

Nithari Case: पिछले कई वर्षों से जेल में बंद निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को रिहाई मिल गई. मुख्य आरोपी कोली अभी भी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है.

निठारी कांड का आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने किया था बरी

Maninder Singh Pandher Nithari Kand

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले निठारी हत्याकांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर शुक्रवार को जेल से बाहर आ गया है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर और उसके केयर टेकर सुरेंद्र कोली की अपीलों पर सुनवाई की थी. दोनों आरोपियों को बरी करते वक्त कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में नाकाम रहा. ऐसे में पीड़ितों के परिजनों का कहना था कि बच्चों को 17 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला. 

लुक्सर जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि आज हमें अदालत से दूसरा आदेश प्राप्त हुआ. उचित औपचारिकताओं के बाद उसे रिहा कर दिया गया. वहीं, मुख्य आरोपी कोली अभी भी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं. उसे 14 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली है. यह सनसनीखेज कांड लोगों के सामने तब आया, जब दिसंबर, 2006 में निठारी स्थित एक मकान के पास नाले से आठ मानव कंकाल बरामद किए गए.

ये भी पढ़ें: महुआ मोइत्रा की मुसीबत बढ़ी, लोकसभा की एथिक्स कमेटी करेगी पूछताछ, वकील ने भी छोड़ा मानहानि का केस

हाईकोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल 

निठारी हत्याकांड मामले में मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोली को बरी करते हुए इलाहाबाद ने कहा था कि  इस निर्मम मामले की जांच बेहद ढीले तरीके से की गई.  सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करते हुए कोर्ट ने कहा था कि निठारी मामले में मानव अंग व्यापार की संभावना की जांच तक नहीं की गई, जबकि घटनास्थल के पास के ही घर से किडनी मामले के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी. जिस तरह से गिरफ्तारी और बरामदगी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को हल्के तरीके से लिया गया, वो चिन्ताजनक है. 

ये भी पढ़ें: दुकान पर राहुल गांधी ने बनाया डोसा, सड़क किनारे लोगों के साथ बैठकर लिया स्वाद

आरोपियों को सीबीआई अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा 

मोनिंदर पंढेर उस मकान का मालिक था. जिसके घर के बगल के नाले में मानव कंकाल बरामद किए गए थे. इसी घर में कोली नौकर था.  इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सुरेंद्र कोली के खिलाफ हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए 16 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके साथ पंढेर के खिलाफ अनैतिक मानव तस्करी के लिए आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने  साक्ष्यों के अभाव में सभी मामलों में दोनों को बरी कर दिया. आपको बता दें कि इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने कोली और पंढेर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय करते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

देश और दुनिया की ख़बर, ख़बर के पीछे का सच, सभी जानकारी लीजिए अपने वॉट्सऐप पर-  DNA को फॉलो कीजिए

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement