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राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी करार, जानें क्या है मामला

महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति ने कहा कि संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को उचित कार्रवाई के लिए राज्यसभा भेजा गया है.

राहुल गांधी के बाद अब संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, विशेषाधिकार हनन मामले में दोषी करार, जानें क्या है मामला

sanjay raut

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डीएनए हिंदी: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने विशेषाधिकार हनन नोटिस पर संजय राउत के जवाब को असंतोषजनक करार देने के बाद इसे शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास भेज दिया है. महाराष्ट्र विधानसभा ने संजय राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी पाया है. बता दें कि संजय राउत ने विधान मंडल को ‘चोर मंडली’ बताया था.

विधान मंडल को ‘चोर मंडल’ कहने के लिए संजय राउत के खिलाफ पिछले महीने विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी किया गया था. उपसभापति नीलम गोरहे ने विधान परिषद में कहा कि राउत ने अपने जवाब में सदन की विशेषाधिकार समिति की रचना, इसकी निष्पक्षता और कामकाज पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, ‘राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते यह अपेक्षा नहीं की जाती कि राउत विशेषाधिकार समिति के कामकाज पर सवाल उठाएं, इसलिए मैं उनके जवाब से पूरी तरह सहमत नहीं हूं और मुझे यह संतोषजनक नहीं लगा.

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नीलम गोरहे ने कहा कि इसी कारण से मैं विशेषाधिकार हनन नोटिस को उचित कार्रवाई के लिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भेज रही हूं.  वहीं, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में कहा कि विशेषाधिकार नोटिस पर राउत का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है. मुझे लगता है कि उनके बयान से विशेषाधिकार का हनन हुआ है. लेकिन नियम के अनुसार, इसे राज्यसभा सचिवालय को भेजा गया है क्योंकि राउत राज्यसभा के सदस्य हैं. नार्वेकर ने यह भी कहा कि राज्य विधानमंडल और विधानमंडल परिसर में सदस्यों के आचरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दो सप्ताह में तैयार हो जाएगी.

क्या था पूरा मामला?
संजय राउत ने 1 मार्च को कोल्हापुर में मीडिया से बात करते हुए विधानमंडल को लेकर विवादस्पद बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि यह विधानमंडल नहीं है, बल्कि 'चोर मंडली' है. इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अतुल भातखलकर ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की थी. उन्होंने राउत पर महाराष्ट्र विधानमंडल, मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों पर अपमान करने का आरोप लगाया. उसी दिन संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन दिया गया और 3 मार्च तक जवाब मांगा गया. बाद में जवाब देने को समय को 20 मार्च तक बढ़ा दिया गया.

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संजय राउत ने महाराष्ट्र विधान परिषद अपने जवाब भेजा. उन्होंने कहा कि मैंने 'चोर मंडली' टिप्पणी सिर्फ शिंदे गुट के लिए की थी. लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि राउत द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से वह संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाली समिति पर सवाल उठाए थे.

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