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Traffic Rules: अब राइड कैंसिल नहीं कर सकेंगे कैब-ऑटो, लगेगा 500 रुपये तक जुर्माना, तमिलनाडु में आज से बदल गए ट्रैफिक नियम

Tamil Nadu Traffic Rules: तमिलनाडु सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है. नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

Traffic Rules: अब राइड कैंसिल नहीं कर सकेंगे कैब-ऑटो, लगेगा 500 रुपये तक जुर्माना, तमिलनाडु में आज से बदल गए ट्रैफिक नियम

तमिलनाडु सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है.

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डीएनए हिंदीः अब कैब या ऑटो राइड कैंसिल करना ड्राइवर को भारी पड़ सकता है. इतना भी नहीं इसके लिए उनपर जुर्माना भी लगाया जाएगा. तमिलनाडु (Tamil Nadu) सरकार ने आज से ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) में बदलाव किया है. अब गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक कर दिया गया है.इससे नियम तोड़ने वालों की जेब पर तो भारी पड़ेंगे ही, बल्कि राज्य में ऑटो-कैब चालकों की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे.

तमिलनाडु के नए ट्रैफिक नियम में कितना जुर्माना 

  1. कैब, ऑटो या अन्य व्हीकल यात्रियों को राइड कैंसिल करने पर 50 रुपये से 500 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा. 
  2. बाइक चलाते समय मोबाइल, टैब, म्यूजिक प्लेयर का इस्तेमाल करने या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  3. एम्बुलेंस, दमकल के ट्रक और अन्य सरकारी इमरजेंसी व्हीकल को जगह ना देने पर 10 हजार रुपये  का जुर्माना  
  4. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. 
  5. सिग्नल जंप करने पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 
  6. लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 
  7. कार और बाइक में मॉडीफाइड साइलेंसर लगाने पर 1,000 रुपये, बिना हेलमेट गाड़ी चालने पर अब 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. 
  8. सड़क पर रेस लगाने पर पहली बार 15 हजार रुपये वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगेगा.  
  9. ओवरस्पीड पर पहली बार 5 हजार रुपये तो वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. 
  10. नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर ड्राइवर को पहले अदालत के सामने पेश किया जाएगा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान किया गया है.  

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