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Delhi Air Pollution: दिल्ली में अभी नहीं लागू होगा odd-even सिस्टम, जानिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार का नया अपडेट

Delhi Odd Even System: दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से राजधानी में ट्रैफिक के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने से अब उसने ठहरने का निर्णय लिया है.

Delhi Air Pollution: दिल्ली में अभी नहीं लागू होगा odd-even सिस्टम, जानिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार का नया अपडेट

Representational Photo

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डीएनए हिंदी: Supreme Court on Delhi Traffic- दिल्ली में दिवाली से पहले ही काबू से बाहर हो रहे वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) को रोकने के लिए अभी ट्रैफिक का ऑड-ईवन सिस्टम (Odd Even System) लागू नहीं होगा. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की राज्य सरकार ने इस सिस्टम को लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिखित में मिलने का इंतजार करने का निर्णय लिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) के ऑड-ईवन सिस्टम पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने के बाद ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्टडी करने के बाद ही ऑड-ईवन सिस्टम पर फैसला लिया जाएगा.

13 से 20 नवंबर तक लागू होना था ऑड-ईवन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी. उन्होंने सोमवार को कहा था कि राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन कार सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि वायु प्रदूषण पर लगाम लग सके. इसके बाद 20 नवंबर को फिर से इस योजना की समीक्षा कर आगे का फैसला होना था.

राज्य सरकार देखेगी पहले सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर

पर्यावरण मंत्री राय ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के बाद फिलहाल ऑड-ईवन सिस्टम लागू नहीं करने की बात कही. उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने की योजना बनाने के लिए मंगलवार को एक बड़ी बैठक होनी थी. इस बैठक में ट्रांसपोर्ट मंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को शामिल होना था. लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि वह 13 नवंबर से ऑड-ईवन सिस्टम लागू नहीं करेगी. इसके लिए पहले राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर को स्टडी करेगी और फिर उसी के हिसाब से प्लानिंग करेगी. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बुधवार को जॉइंट मीटिंग का आदेश

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई. इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किसानों के पराली जलाने का मुद्दा उठा. इसके चलते दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने का मुद्दा उठा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार के इसे लेकर करारी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि लोग मर रहे हैं तो हम नीतिगत मुद्दों पर भी गौर करेंगे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार किसानों को पराली जलाने से तत्काल रोके. चीफ सेक्रेट्री और पुलिस महानिदेशक इस रोक को सुनिश्चित कराएं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बुधवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है. इस बैठक में पराली जलाने पर मिलकर रोक लगाने की योजना का खाका खींचने के लिए कहा गया है. 

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ऑड-ईवन प्लानिंग पर कसा सुप्रीम कोर्ट ने तंज

इसी दौरान दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तीखा तंज कसा. दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए ऑड-ईवन व्हीकल सिस्टम लाने की जानकारी दी गई. जस्टिस संजय किशन कौल ने सीधे तौर पर कहा कि आप पहले भी ऑड ईवन सिस्टम ला चुके हैं. क्या यह सफल हुआ है? हमें ये सिर्फ ऑप्टिक लगता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह भी चेतावनी दी है कि राज्य सरकारें खुद हीं प्रदूषण रोकने के सख्त कदम उठाएं. नहीं तो हम नहीं रुकेंगे. नहीं. जस्टिस कौल ने कहा, अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा, तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आपस में समन्वय बनाने का भी निर्देश दिया. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीतिक ब्लेमगेम को रोक लें. राजनीतिक लड़ाई का मैदान ना बनाएं. ये लोगों की हत्या के समान है. आप पराली जलाना क्यों नहीं रोक पा रहे हैं?

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