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Noida News: 'ना सड़क पर नमाज, ना पूजा' नोएडा पुलिस ने लगा दी है धारा 144, जानिए क्यों किया ऐसा

Noida News: गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 के तहत रैली, जुलूस और सार्वजनिक नमाज-पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे किसी भी आयोजन के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी.

Noida News: 'ना सड़क पर नमाज, ना पूजा' नोएडा पुलिस ने लगा दी है धारा 144, जानिए क्यों किया ऐसा

Noida में धारा-144 लागू कर सड़क पर नमाज और पूजा पर रोक लगा दी गई है.

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डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh News- उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में अब सड़क पर नमाज पढ़ना या पूजा करना गैरकानूनी होगा. नोएडा पुलिस (Noida Police) ने अगले 15 दिन के लिए जिले में धारा-144 लगा दी है, जिससे किसी भी सार्वजनिक रैली, जनसभा, जुलूस और नमाज-पूजा पर प्रतिबंध लग गया है. साथ ही जिले में एक जगह 5 या उससे ज्यादा लोग जमा होने पर भी प्रतिबंध लग गया है. इसके अलावा जिले में ड्रोन उड़ाने पर भी शर्तें लागू की गई हैं. CRPC की धारा-144 के तहत यह प्रतिबंध गुरुवार (20 जुलाई) से ही प्रभावी हो गया है और अगले 15 दिन यानी 3 अगस्त तक लागू रहेगा. पुलिस ने इस कदम के पीछे जिले में होने वाले इंटरनेशनल आयोजनों और धार्मिक त्योहारों से माहौल बिगड़ने की आशंका को कारण बताया है.

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आयोजन करना है तो इजाजत लेनी होगी

PTI की खबर के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 लागू करने का आदेश एडिशनल डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) हृदयेश कठेरिया ने जारी किया है. इसके तहत यदि किसी खास परिस्थिति में कोई ऐसा आयोजन करना आवश्यक है, जिसमें भीड़ जमा होनी है, तो उसके लिए इजाजत लेनी होगी. यह इजाजत पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर या जिले के तीनों जोन के संबंधित डीसीपी से लेनी होगी. 

जिले में इन आयोजन के कारण लगा प्रतिबंध

PTI की रिपोर्ट में नोएडा पुलिस के हवाले से धारा-144 लागू करने का कारण भी बताया गया है. दरअसल अगले 15 दिन के दौरान मुस्लिम समुदाय मुहर्रम का शोक मनाएगा, जबकि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी जिले में आयोजित होगी. इसके अलावा किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन की भी संभावना है. साथ ही जिले में कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं. इन सब में किसी तरह का खलल नहीं पड़े और जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ही धारा-144 लागू की गई है.

बिना अनुमति के उड़ान नहीं भरेगा ड्रोन

धारा-144 लागू करने के आदेश में जिले के अंदर ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. नोएडा पुलिस के मुताबिक, कहीं भी फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग या अन्य उपयोग के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई उपकरण का उपयोग बिना पुलिस की अनुमति के नहीं होगा. सरकारी ऑफिसों के ऊपर या उनके एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

विवादित जगहों पर धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी

नोएडा पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिले में किसी भी ऐसी जगह पर धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी, जहां किसी तरह का विवाद है या वहां पहले प्रार्थना करने की परंपरा नहीं रही है. पुलिस ने आदेश में कहा है कि कोई भी दूसरे धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा. साथ ही धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं लगाए जाएंगे.

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