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'आज़ादी की सुबह की पहली चाय...17 महीने बाद!'...सिसोदिया ने जेल से छूटने के बाद पत्नी संग चाय का कप लिए तस्वीर शेयर कर लिखा

दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को शुक्रवार को 17 महीने बाद रिहाई मिल गई. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी संग सुबह की चाय का कप लिए तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा आज़ादी की सुबह की पहली चाय...17 महीने बाद!

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'आज़ादी की सुबह की पहली चाय...17 महीने बाद!'...सिसोदिया ने जेल से छूटने के बाद पत्नी संग चाय का कप लिए तस्वीर शेयर कर लिखा
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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपनी पत्नी के साथ चाय की प्याली पकड़े हुए सुबह की सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की। लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रहने के बाद अपनी भावनाओं को जाहिर करते हुए सिसोदिया ने X पर लिखा, "आजादी की पहली सुबह की चाय... 17 महीने बाद।" आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को शुक्रवार को 17 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

आप नेता सिसोदिया ने अपने X अकाउंट पर अपनी पत्नी के साथ चाय का कप लिए तस्वीर शेयर की और लिखा-"आज़ादी की सुबह की पहली चाय...17 महीने बाद! वह आज़ादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है. वह आज़ादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है."

 

सिसोदिया ने किए हनुमान मंदिर के दर्शन, देखें वीडियो
17 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटे मनीष सिसोदिया ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए.  मंदिर में पहुंचने के बाद बजरंग बली के जमकर जयकारे लगाए गए.  हनुमान मंदिर से निकलने के बाद सिसोदिया सुबह 11:30 बजे आप कार्यालय पहुचेंगे और पार्टी नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. 17 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है. 

 

शर्तों के साथ मिली जमानत
आप नेता को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है.  कोर्ट ने कहा कि वे सबूतों-गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी. सिसोदिया के सचिवालय जाने पर भी रोक है.  कोर्ट ने कहा कि 'इस मुकदमें के जल्द खत्म होने की दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं है. इसलिए सिसोदिया को लंबे समय के लिए कैद में नहीं रखा जा सकता. ऐसा किया तो संविधान के अनुच्छे 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा.'


यह भी पढ़ें- मनीष सिसोदिया जमानत पर रिहा, क्या फिर से बनेंगे डिप्टी CM? जानें कहां अटक सकता है मामला


पार्टी नेताओं ने धूमधाम से किया स्वागत
जमानत पर छूटे सिसोदिया का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से स्वागत किया. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही पार्टी के दफ्तर में जश्न मनाया गया. पार्टी नेताओं ने खुशी मनाई तो भाजपा ने कहा कि अभी सिर्फ बेल मिली है, जांत अभी जारी है. सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल को मनीष सिसोदिया ने सत्य की जीत बताया.

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