Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Cash Rules: इनकम टैक्स का फरमान, अब नकद में 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर देना होगा डॉक्यूमेंट 

Cash Rules: अगर आप 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी करते हैं या 1 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग को जवाब देना पड़ सकता है.

Latest News
Cash Rules: इनकम टैक्स का फरमान, अब नकद में 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर देना होगा �डॉक्यूमेंट 

Income Tax Cash Rules

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदी: एक व्यक्ति अपने घर में कितना कैश रख सकता है? नकद रखने के बारे में आयकर नियम (Income Tax Rules) क्या हैं? अगर इनकम टैक्स अधिकारी आपको ढेर सारे कैश के साथ पकड़ लें तो क्या होगा? यहां आयकर नियम (Income Tax) हैं जिनका आपको घर पर कैश रखते हुए फाइल करने के लिए पालन करना होगा. अगर आयकर विभाग या अन्य प्राधिकरण आपके पास बहुत ज्यादा नकदी बरामद करते हैं, तो आपको उन्हें धन के सोर्स के बारे में बताना होगा.आय दिखाने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं. आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपने उचित आयकर रिटर्न भरा हो.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक अगर आप पैसे का स्रोत नहीं दिखा पाते हैं तो विभाग वसूले गए पैसे के 137 फीसदी के बराबर जुर्माना लगा सकता है.

कैश स्टोर करते समय आपको नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है

एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक का नकद लेन-देन करने पर जुर्माना हो सकता है. यदि आपको 50,000 रुपये से अधिक जमा या निकालना है, तो आपको बैंक को अपना पैन डिटेल (PAN Card) देना होगा.

यदि कोई व्यक्ति 1,20,000 रुपये से अधिक जमा करता है, तो उसे पैन और आधार कार्ड (Aadhar Card) जमा करना होगा.

आप नकद में 2 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते. यदि आप कोई ऐसी वस्तु खरीदते हैं जो 2 लाख रुपये से अधिक महंगी है, तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा.

एक व्यक्ति जो क्रेडिट-डेबिट कार्ड (Credit-Debit Card) का उपयोग करके 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है, वह आयकर जांच के दायरे में आ सकता है.

यह भी पढ़ें:  Axis Bank ने शुरू किया डिजिटल करंट अकाउंट, अब 0 बैलेंस में खुलेगा खाता

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement