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Tax Planning: सीनियर सिटीजन्स कैसे 80TTB सेक्शन के तहत 50 हजार रुपये का क्लेम, यहां जानिए तरीका

Tax Planning: धारा 80TTB के तहत वरिष्ठ नागरिक 50 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं तरीका.

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Tax Planning: सीनियर सिटीजन्स कैसे 80TTB सेक्शन के तहत 50 हजार रुपये का क्लेम, यहां जानिए तरीका

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डीएनए हिंदी: टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक जरूरी तरीका है. टैक्स प्लानिंग यह सुनिश्चित करता है कि धन को इस तरह से निवेश किया जाए कि यह टैक्स की बचत करने के साथ-साथ धन को बढ़ता रहे.फिर चाहे आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हों या रिटायर्ड. रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए प्रभावी टैक्स प्लानिंग जरूरी हो जाती है क्योंकि एक उम्र के बाद उन्हें मेडिकल बिल्स का मैनेज करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में कई खंड हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं.

धारा 80TTB क्या है?

धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग 50 हजार रुपये तक की टैक्सकटौती का दावा कर सकते हैं. वरिष्ठ लोगों के लिए 80TTB की कटौती उन्हें टैक्स बचाने और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने का अवसर देती है. विभिन्न प्रकार की ब्याज आय हैं जिनके लिए वरिष्ठ नागरिक कटौती का दावा कर सकते हैं.

  • ब्याज वेतन जो एक बैंकिंग संस्थान के पास होता है.
  • डाकघर में जमा राशि पर ब्याज आय.
  • बैंकिंग के कारोबार में लगे एक सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज.

धारा 80TTA क्या है?

धारा 80TTB द्वारा धारा 80TTA के समान कटौती की पेशकश की जाती है. हालांकि, यह केवल व्यक्तिगत करदाता या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की सकल कुल आय से बैंकों, सहकारी बैंकों या डाकघरों में आयोजित बचत खातों पर 10,000 रुपये तक की ब्याज कटौती की अनुमति देता है.

सेक्शन 80TTB: इस सेक्शन के तहत कटौतियों की गणना कैसे करें?

आइए एक टैक्सपेयर की निम्नलिखित आय को समझते हैं:
बचत ब्याज: 5,000
एफडी ब्याज: 2,00,000
अन्य आय: 1,50,000
इससे सकल कुल आय. 3,55,000 रुपये हो जाता है.
अब धारा 80TTB के तहत कटौती यानी 50,000 रुपये तक सीमित है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स योग्य आय को 3,05,000 रुपये है जबकि गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर योग्य आय 3,50,00 रुपये होगी. इसमें धारा 80TTA से कटौती के बाद से 5000 भी काटा जाएगा.

वरिष्ठ नागरिक अब धारा 80TTA के तहत कटौती के पात्र नहीं हैं क्योंकि धारा 80TTB विशेष रूप से उनके लिए पेश की गई थी.

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