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Income Tax Saving: अगर आपको हो रहा है नुकसान, ऐसे कम करें अपनी tax liability

आप कई तरह से इनकम टैक्स (income tax) कम कर सकते हैं. इस नियम के तहत मुनाफे के साथ घाटे को एडजस्ट करने का भी एक तरीका है. आप किसी व्यवसाय या निवेश में हुए नुकसान को सेट करके अपनी कर देयता (tax liability) को कम कर सकते हैं. आइए समझते हैं कैसे...

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इनकम टैक्स से बचने का तरीका

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डीएनए हिंदी: देश का टैक्स कानून इनकम टैक्स (income tax) देने वालों को ऐसे कई रास्ते या सुविधाएं देता है जिससे आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है कारोबार या निवेश में नुकसान तय कर अपनी टैक्स देनदारी कम करना. आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं द्वारा अर्जित आय को पांच प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है. जिसमें वेतन, गृह संपत्ति, पूंजीगत लाभ (capital gains), व्यवसाय या पेशेवर और अन्य स्रोत प्रमुख हैं. यह समझने के लिए कि लॉस को एडजस्ट करके अपनी कर देयता (tax liability) को कैसे कम किया जाए, यहां हम हानि समायोजन के दो तंत्रों को समझते हैं. एक इंट्रा हेड और दूसरा इंटर हेड. करदाताओं को एक ही शीर्ष के भीतर आय के एक स्रोत से आय के अन्य स्रोतों से होने वाली हानि के लिए एडजस्ट किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, आप व्यवसाय X से होने वाले नुकसान को व्यवसाय Y के लाभ के साथ एडजस्ट कर सकते हैं.
 
नुकसान को कैसे एडजस्ट किया जाता है

इंटर हेड एडजस्टमेंट में, करदाता आय स्रोत के एक शीर्ष से होने वाले नुकसान को दूसरे शीर्ष के भीतर आय के साथ एडजस्ट कर सकता है. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप वेतन आय के साथ गृह संपत्ति के शीर्ष को समायोजित कर सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को इंटरहेड एडजस्टमेंट से पहले इंट्राहेड एडजस्टमेंट करना चाहिए.

कैपिटल लॉस (Capital Loss)

पूंजीगत हानि (Capital Loss) को किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाली आय के विरुद्ध एडजस्ट नहीं किया जा सकता है. मतलब आप कैपिटल लॉस को सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं. साथ ही, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (long term capital gain) के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. वहीं, आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं.

गृह संपत्ति (House Property)

गृह संपत्ति (House Property) के कारण हानि का नियम एडजस्ट के टर्म से ज्यादा आसान है. इसे किसी होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स से बचने के लिए किसी और तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है. हालांकि आप कुल आय पर सिर्फ 2 लाख रुपये तक पर छूट पा सकते हैं. अगर समय सीमा तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया जाता है, तो भी करदाता इसे अगले आठ वर्षों के लिए समायोजित कर सकता है. हालांकि, बाद के वर्षों में, इसे केवल गृह संपत्ति से होने वाली आय से ही समायोजित किया जा सकता है. ये नियम कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी लागू होंगे.

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