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Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के लिए अभी करें SSY में निवेश, टैक्स पर मिलेगी छूट

सरकार की तरफ से बेटियों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी के तहत सुकन्या समृध्दि योजना को भारत सरकार ने बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओं को केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया था. 

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Sukanya Samriddhi Yojana: बेटियों के लिए अभी करें SSY में निवेश, टैक्स पर मिलेगी छूट

Sukanya Samriddhi Yojana

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डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. अगर आप अपनी  बेटियों के शादी, हायर एजुकेशन या उनके अच्छे भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना सुकन्या समृध्दि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana- SSY) जो बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओं के तहत आता है में थोड़ा- थोड़ा निवेश शुरू कर सकते हैं. इस निवेश से भविष्य में आप अपनी बेटियों के लिए अच्छा फंड बना सकते हैं. आप ये निवेश केंद्र सरकार की स्माल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Scheme) में कर सकते हैं. इससे आप अपने  बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतामुक्त रहेगें.  

इस योजना की खासियत ये है कि इसमें आपको टैक्स में छूट मिलता है और आप इसे 250 रुपये के निवेश से भी शुरू कर सकते हैं. इसका ब्याज भी अच्छा- खासा मिलता है. इसमें आप अपनी बेटियों के 10 साल का होने से पहले निवेश कर सकते हैं. 

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सुकन्या समृध्दि योजना का लॉक-इन पीरियड कुल 21 साल का होता है. इससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते है. हालांकि, अगर आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष हो गई है तो उसकी पढ़ाई के लिए आप रकम का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. या फिर किसी कारणवश अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाती है तो आप पैसे निकाल सकते हैं. इस योजना की अच्छी बात ये है कि इसमें आपको पूरे 21 साल तक पैसे जमा करने की जरूर नहीं होती. इस  अकाउंट में  खोलने से लेकर केवल 15 सालों तक ही पैसे जमा किए जाते हैं. 

सुकन्या समृध्दि योजना का ब्याज 8 फीसदी सालाना है और इसकी मेच्योरिटी 21 साल की होती हैं. परिजन इसमें कुल 15 साल तक निवेश कर सकते हैं. इसके बाद 21 साल होने तक इसमें ब्याज जुड़ता चला जाता है. इसमें आप सालाना  1.50 लाख रुपये तक अधिकतम राशि जमा कर सकते है. इस निवेश को आप मंथली भी जमा कर सकते हैं. 

ये टैक्स फ्री स्कीम है. इसमें EEE के तहत टैक्स में छूट मिलती है. इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के मुताबिक, 1.50 लाख रुपये तक का निवेश पर छूट मिलता है. दूसरा इस पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स छूट और  तीसरा मेच्योरिटी की राशि  टैक्स फ्री होता है.

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