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बारिश नहीं आई तो इंद्र देवता के खिलाफ कर दी शिकायत, क्या भगवान के खिलाफ भी किया जा सकता है केस?

Complaint Against God: बारिश ना आने की वजह से परेशान एक किसान ने बारिश के देवता इंद्र देवता के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी है. यह शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. जानिए क्या है पूरा मामला और क्या कहता है ऐसी शिकायतों पर कानून-

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Complaint Against God

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डीएनए हिंदी: देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है. वहां बारिश से जनजीवन भी खासा प्रभावित हो रहा है. वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां अब भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं. इस इंतजार को लंबा होते देख एक किसान ने सीधे बारिश के देवता इंद्र के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी है. इसी के बाद से हर तरफ इस शिकायत की चर्चा हो रही है. मामला गोंडा का है. यहां के एक किसान ने कर्नलगंज के तहसीलदार से इस बारे में शिकायत की. तहसीलदार ने यह शिकायत लेखपाल को बढ़ा दी है. अब भगवान के खिलाफ कराई गई इस शिकायत का पर्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और क्या सच में भगवान के खिलाफ दर्ज कराई जा सकती है शिकायत?

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क्या है भगवान के खिलाफ शिकायत (Complaint Against God) का यह मामला?
गोंडा के कर्नलगंज के झाला गांव में रहने वाले सुमित कुमार यादव शनिवार को समाधान दिवस में आए थे. जन शिकायतों के लिए समाधान दिवस की व्यवस्था की जाती है. इसी समाधान दिवस में सुमित ने बारिश के देवता इंद्र के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई. इस शिकायत में उन्होंने लिखा है कि बीते कई महीनों से पानी नहीं बरस रहा है. इसकी वजह से जीव-जंतु काफी परेशान हैं.इससे खेती भी प्रभावित हो रही है. इस मामले की जांच कराकर इंद्र देवता के खिलाफ कार्रवाई की जाए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शिकायत को बिना पढ़े ही कर्नलगंज के तहसीलदार ने लेखपाल को जांच के निर्देश दे दिए. अब शिकायत वाला यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वैसे गोंडा में अभी तक बारिश ना होने की वजह से किसान काफी परेशान हैं. 

complaint Letter

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क्या भारत की अदालत में भगवान के खिलाफ भी हो सकता है केस
सुप्रीम कोर्ट में वकील अनमोल शर्मा कहती हैं, ' कानून के मुताबिक ऐसी शिकायत की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है. ऐसे में CPC (कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर) से जुड़े नियमों का पालन करते हुए केस फाइल किया जाना जरूरी है. ऐसे केस में किसी मंदिर या ट्रस्ट को पार्टी बनाया जाना जरूरी होता है. जब तक कोई व्यक्ति किसी मंदिर या किसी ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाता है वह केस आगे नहीं बढ़ सकता है. कई मामलों में ऐसी शिकायतें सिर्फ पब्लिसिटी के तौर पर दर्ज करा दी जाती हैं, जो गलत है. इससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है. यदि शिकायत गलत या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट पाई जाती है तो शिकायकर्ता पर पेनल्टी भी लग सकती है और उसे कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है.' 

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