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ITR Filing: ट्रेंड में क्यों है #Extend Due Date? क्या आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ेगी?

ITR Filing: टैक्सपेयर्स पिछले कई दिनों से सरकार से ट्विटर पर “#Extend_Due_Date_Immediately” का उपयोग करके ड्यू डेट आगे बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इस हैशटैग के साथ 25,000 से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं।

ITR Filing: ट्रेंड में क्यों है #Extend Due Date? क्या आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ेगी?
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डीएनए हिंदीः  जैसे ही आयकर रिटर्न (Income Tax Return) वर्ष 2022-2023 के लिए लास्ट डेट करीब आती जा रही है, टैक्स प्रोफेशनल्स और कई दूसरे टैक्सपेयर्स पिछले कई दिनों से सरकार से ट्विटर पर “#Extend_Due_Date_Immediately” का उपयोग करके ड्यू डेट (ITR Filing Due Date) आगे बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक इस हैशटैग के साथ 25,000 से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। सैलरीड और एचयूएफ जिनके  अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, के लिए आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेड 31 जुलाई है। इनकम टैक्स वेबसाइट (Income Tax Website) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3.73 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। 

नई ई-फाइलिंग वेबसाइट (New ITR Filing Portal)  और कोविड-19 महामारी के कारण टैक्सपेयर्स को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ड्यू डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफेशनल्स ने ट्विटर पर बताया है कि इस साल अब तक दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या कम है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने पर बड़ी संख्या में करदाताओं को देर से जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्या इस साल बढ़ाई जाएगी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख?
सरकार की ओर से आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में अब तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष रिटर्न दाखिल करने की कोई विस्तारित समय सीमा नहीं होगी। इससे पहले, केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा था कि सरकार समय सीमा बढ़ाने की किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है। टैक्स एक्सपट्र्स का कहना है कि नया इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी मामूली तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है, जो अक्सर अनियमित ट्रैफिक के कारण होता है। इसलिए आईटीआर की समय सीमा का कोई भी विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि नया ई-फाइलिंग पोर्टल नियत तारीख तक वेब ट्रैफिक दबाव को कैसे संभालता है।

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इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए 31 जुलाई 2022 है। हालांकि, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में करदाता अपने आईटीआर को विस्तार की उम्मीद में दाखिल करने के लिए अंतिम दिन का इंतजार करते हैं। नए लॉन्च किए गए आयकर पोर्टल में कोरोनोवायरस महामारी और गड़बडिय़ों के बीच, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा और अन्य आयकर से संबंधित चीजों को पिछले दो वर्षों से लगातार बढ़ाया गया था। हालांकि, पिछले 2 वर्षों में संचालन के कामकाज में काफी सुधार हुआ है और चीजें वापस सामान्य हो गई हैं। 

यहां एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल लॉन्च किया गया नया आयकर पोर्टल अभी भी मामूली तकनीकी इश्यू का सामना कर रहा है और 31 जुलाई की समय सीमा से पहले का यह अंतिम सप्ताह काफी अहम होगा। इसके अलावा, 2 जुलाई, 2022 को, आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर इंफोसिस पोर्टल पर अनियमित ट्रैफिक से निपटने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है। 

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करदाताओं को क्या करना चाहिए?
चूंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है, यदि आपने अभी तक दाखिल नहीं किया है तो आपको 31 जुलाई के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर दें। टैक्स एक्सपट्र्स के मुताबिक, टैक्स फाइल करने वालों के लिए हमेशा देर से आईटीआर फाइल करने से बचना अच्छा होता है। बांगर के अनुसार, यदि वे नियत तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो करदाताओं को कम से कम चार प्रकार के नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है।

  • देर से दाखिल करने का पहला बड़ा परिणाम जुर्माना है। देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है।
  • दूसरा, यदि कर का भुगतान करना है, तो देय तिथि की समाप्ति के बाद जब तक आप करों का भुगतान नहीं करते हैं और आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तब तक आपसे 1 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा।
  • तीसरा, कोई भी अपने नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। 
  • चैथा, आईटीआर देर से दाखिल करने पर प्रक्रिया में देरी होगी और आपका रिफंड देरी से आएगा।

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