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Twitter से होने वाली कमाई पर लगेगा टैक्स, यूजर्स को भरना पड़ेगा इतने फीसदी GST

Tax On Twitter Earnings: एलन मस्क के X से कमाई करने वाले सभी क्रिएटर्स को कितना देना पड़ेगा टैक्स आइए जानते हैं.

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Twitter से होने वाली कमाई पर लगेगा टैक्स, यूजर्स को भरना पड़ेगा इतने फीसदी GST
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डीएनए हिंदी: एलन मस्क (Elon Musk) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) की बदौलत कंटेंट निर्माताओं के पास अब पैसा कमाने के नए तरीके हैं. कंपनी ने हाल ही में अपनी नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का खुलासा किया, जिसके तहत वह यूजर्स को ऐड रेवेन्यू शेयर करेगी. इससे यूजर्स को काफी फायदा होता है. हाल ही में एलन मस्क ने कई क्रिएटर्स के अकाउंट में लाखों रुपये ट्रांसफर करे थे जोकि उनकी ऐड रेवेन्यू का हिस्सा था. इस बात से काफी लोग खुश हुए थे और उन्होंने ट्विटर पर एलन मस्क को टैग करके उन्हें धन्यवाद भी दिया था. अब आपको बता दें एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूजर्स को होने वाली इस कमाई पर भी जीएसटी लगाया जाएगा. एलन मस्क के X से कमाई करने वाले सभी क्रिएटर्स को कितना देना पड़ेगा टैक्स आइए जानते हैं.

इतने फीसदी लगेगा GST
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि ऐड रेवेन्यू शेयर करने वाले प्रोग्राम के तहत यूजर्स द्वारा कमाई गई आय को जीएसटी कानून के तहत अंतर्गत रखा जाएगा और उस पर 18% टैक्स लगेगा. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की किराए, बैंक एफडी ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं से वार्षिक आय 20 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर कर लगाया जाएगा.

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एक्स (Twitter) से कमा सकते हैं इतने रुपये
यह एक्स स्कीम कई यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. एक्स के प्लेटफॉर्म पर, दर्जनों उपयोगकर्ताओं ने एक्स से लाखों रुपये कमाने के स्क्रीनशॉर्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. जिनकी पोस्ट पर लोगों का ज्यादा इंगेजमेंट है, वे आसानी महीने में लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ X से होने वाली कमाई को टैक्सेबल मान रहे हैं, क्योंकि कई यूजर्स को 20 लाख रुपये सालाना से ज्यादा कमाई सिर्फ एक्स(X Earnings) से हो सकती है.

इन्हें नहीं देना पड़ेगा जीएसटी 
विशेषज्ञों के मुताबिक, जीएसटी कानून के तहत  यदि किसी व्यक्ति की सभी सोर्स से मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से अधिक कमाई होती हैं तो उन्हे 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा. हालांकि करदाता को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपये से कम है. 

इन लोगों को 10 लाख रुपये पर देना पड़ेगा GST
कुछ यूजर्स के लिए, GST स्लैब अलग हो सकता है. विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्यों, जैसे मिजोरम, मेघालय और मणिपुर के लिए में अगर किसी यूजर की सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो इन राज्यों के निवासियों को 10 लाख रुपये तक जीएसटी चुकाना होगा.

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एक्स से ऐसे करें कमाई
आपको बता दें कि एक्स ने अपने वेरिफाइड यूजर्स और प्रीमियम कस्टमर्स के लिए एक ऐड रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम शुरू किया है. इस स्कीम में शामिल होने के लिए, एक्स की कई  शर्तों को यूजर्स को पूरा करना होगा. उदाहरण के लिए इस ऐड रेवेन्यू के लिए अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट पर पिछले तीन महीनों में कम से कम 500 फॉलोअर्स और 15 मिलियन पोस्ट इंप्रेशन हैं आने जरूरी हैं.
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