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सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो सकता है बंद, पैरेंट्स को 1 अक्टूबर से पहले करना होगा ये जरूरी काम

Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. इस स्किम के कुछ नियम में 1 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहे हैं.

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सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो सकता है बंद, पैरेंट्स को 1 अक्टूबर से पहले करना होगा ये ज��रूरी काम

Sukanya Samriddhi Yojana (File Photo)

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Rule Change 1st October: जिन लड़कियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, यह खबर उनके लिए है. बता दें कि इस स्कीम में 1 अक्तूबर 2024 से बड़ा बदलाव होने वाला है. नहीं तो आपका SSY अकाउंट बंद हो सकता है. नए नियम की बात करें तो अब बेटी का अकाउंट पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो खाता क्लोज भी हो सकता है. 

इस स्किम में मिल रही उच्च ब्याज दर
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें निवेश पर 8.2% की उच्च ब्याज दर मिल रही है, जिससे यह बेटियों के लिए एक आकर्षक लॉन्ग टर्म निवेश योजना है. जो लोग अपनी बेटी के लिए 5 साल की उम्र में SSY अकाउंट खोलते हैं और हर वर्ष ₹1.5 लाख का निवेश करते हैं. तो 21 साल की उम्र में आपकी बेटी के खाते में ₹69 लाख से ज्यादा की राशि जमा हो सकती है. 

कैसे जमा होगी इतनी राशि?
सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप लगातार 15 वर्ष तक हर साल ₹1.5 लाख जमा करते हैं, तो राशि ₹22.5 लाख होगी. 8.2% ब्याज दर के हिसाब से इस निवेश पर मिलने वाला ब्याज ₹46,77,578 होगा. इस प्रकार, जब बेटी 21 साल की होगी, तो उसे कुल ₹69,27,578 मिलेंगे.

टैक्स छूट और अन्य लाभ
इस योजना के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर मैच्योरिटी से पहले भी खाते से पैसे निकाल सकते हैं. बेटी की उम्र 18 साल होने पर शिक्षा के लिए खाते से 50% राशि निकाली जा सकती है. इसके लिए शैक्षणिक दस्तावेज जमा करने होंगे. 

दो बेटियों के लिए खोल सकते हैं अकाउंट
सुकन्या समृद्धि योजना में माता-पिता 2 बेटियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं. यदि जुड़वां बेटियां हैं, तो 3 बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है. वहीं 10 साल की उम्र तक बेटी के नाम से इस योजना के तहत खाता खोला जा सकता है.

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