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Retirement पर पाएं हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन, जानें कैसे?

अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी कंपनी पेंशन की सुविधा नहीं देती है तो इस तरीके से अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाएं.

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Retirement पर पाएं हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन, जानें कैसे?

नेशनल पेंशन स्कीम

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डीएनए हिंदी: अगर आप किसी निजी कंपनी में काम करते हैं और आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) निवेश के लिए फायदेमंद विकल्प साबित हो सकता है. इस योजना में निवेश करके आप सेवानिवृत्ति (Retirement Scheme) के लिए एक बड़ी रकम जमा कर सकते हैं. इससे आपको नियमित तौर पर पेंशन आती रहेगी. यहां हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.

नौकरी की शुरुआत से निवेश करें

रिटायरमेंट की प्लानिंग हमेशा नौकरी की शुरुआत से करने की कोशिश करें.इससे आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकेगा. अगर कोई व्यक्ति 21 साल की उम्र से हर महीने 4,500 रुपये एनपीएस (National Pension Scheme) में निवेश करता है तो 60 साल की उम्र तक उसने 39 साल तक निवेश कर सकेगा.

यानी 54,000 रुपये सालाना की दर से 39 साल में उनका निवेश 21.06 लाख रुपये होगा. अगर एनपीएस में औसतन 10% का रिटर्न दिया जाए तो मैच्योरिटी पर उसे 2.59 करोड़ रुपये मिलेंगे. इस हिसाब से 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर हर महीने 51,848 रुपये पेंशन मिलेगी. यह गणना एक अनुमान के आधार पर की गई है. वैसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में औसतन 8 से 12 फीसदी रिटर्न मिलता है.

NPS

कितना वार्षिकी (annuity) लेना है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) में अगर आप 40% की एन्यूटी लेते हैं और एन्यूटी की वार्षिक दर 6 प्रतिशत है. इस लिहाज से आपको रिटायरमेंट के बाद 1.56 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी. बाकी 1.04 करोड़ रुपये एन्युटी में जाएंगे.  इस वार्षिकी से ही आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी. वार्षिकी राशि जितनी अधिक होगी पेंशन उतनी ही अधिक होगी.

NPS अकाउंट कैसे खोलें

  • आप ऑनलाइन एनपीएस खाता खोल सकते हैं.
  • इसके लिए Enps.nsdl.com/eNPS की साईट खोलें.
  • पेज खुलने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर सहित सभी विवरण भरें.
  • अब आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफाई हो जाएगा. इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरें.
  • अब अपना पोर्टफोलियो और फंड चुनें.
  • यहां मांगी गई जानकारी भरें.
  • आपको उस बैंक खाते का कैंसल चेक, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा जिसका विवरण आपने भरा है.
  • इसके बाद आप एनपीएस में जितना चाहें उतना निवेश करें.
  • पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा. साथ ही भुगतान रसीद भी मिलेगी.
  • निवेश करने के बाद ई-साइन/प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज पर जाएं. यहां आप पैन (PAN) और नेटबैंकिंग से रजिस्टर कर सकते हैं. इससे आपका KYC (अपने ग्राहक को जानो) हो जाएगा.
  • रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखें कि आपने बैंक खाते में जो विवरण दिया है वह उसी से मेल खाना चाहिए.
  • 22 बैंक इस समय ऑनलाइन एनपीएस की सुविधा दे रहे हैं. इनकी पूरी जानकारी एनएसडीएल की वेबसाइट पर मिल जाएगी.


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