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Badlapur Case: बदलापुर मामले में धरने पर बैठे Sharad Pawar, कल नहीं मिली थी 'बंद' की इजाजत, जानें क्या है पूरा केस

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि 'महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने आज बंद बुलाया था. हालांकि, कोर्ट ने बंद न करने की सलाह दी है. हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे.'

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Badlapur Case: बदलापुर मामले में धरने पर बैठे Sharad Pawar, कल नहीं मिली थी 'बंद' की इजाजत, जानें क्या है पूरा केस

एनसीपी चीफ शरद पवार. (फोटो-PTI)

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ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में 24 अगस्त को महाराष्ट्र के विपक्षी पार्टि महा विकाश आघाड़ी दल (MVA) द्वारा बंद का ऐलान किया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट के रोक के बाद इस ऐलान को वापस ले लिया गया. लेकिन आज शरद पवार समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पुणे में धरने पर बैठी हैं. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि 'महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने आज बंद बुलाया था. हालांकि, कोर्ट ने बंद न करने की सलाह दी है. हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे.'

नहीं मिली थी 'बंद' की इजाजत
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि 'आज 11 बजे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर विरोध जताएंगे. हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.' दरअसल इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों को 24 अगस्त या आगे की किसी तारीख पर महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के विरोध-प्रदर्शन की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है. कोर्ट ने जुलाई 2004 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि बंद या हड़ताल करना असंवैधानिक कार्य माना जाएगा.


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कोर्ट की फटकार 
गौरतलब हो कि बदलापुर में हुए दो बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया था. कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'अब चार साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जब स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार का क्या ही मतलब है'. इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी. पुलिस के मुताबिक अभी तक 1 आरोपी, जिसका नाम अक्षय शिंदे है, को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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