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Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूला, 8 मतपत्रों पर लगाया था क्रॉस का निशान, कल फिर होगी सुनवाई

Chandigarh Mayor Election 2024: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी का मेयर जीता था. इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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Chandigarh Mayor Election Controversy

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में गड़बड़ी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुबूल किया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए थे. उन्होंने 8 मतपत्रों पर क्रॉस के निशान लगाए थे. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अधिकारी के खिलाफ केस चलना चाहिए. इस मामले में कल (मंगलवार) को फिर सुनवाई होगी.

कोर्ट ने जब पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो अनिल मसीह ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के मेयर प्रत्याशी और पार्षद हंगामा कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि AAP उम्मीदवार मतपत्र छीनने की कोशिश कर रहे थे. इसी के चलते वह मतगणना केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहे थे. बाद में उन्होंने मतपत्रों पर निशान देने की कोशिश की.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस चुनाव से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से हमारे पास लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम कल यानी मंगलवार को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा कि जो बैलेट पेपर रजिस्ट्रार जनरल के पास हैं उन्हें सुरक्षित एक जुटिशियल ऑफिसर सुबह 10.30 बजे तक हमारे पास लेकर आएं.

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रूचड़ू की बैंच ने मेयर का चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत किया है. इसलिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. इससे पहले कोर्ट ने इसे हत्या के समान करार देते हुए लोकतंत्र का मजाक बताया था. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही है.

कल फिर होगी सुनवाई
पीठ ने कह कि हम कल दोपहर दो बजे खुद रिकॉर्ड देखेंगे. मेयर चुनाव के मामले की सुनवाई मंगलवार के बजाय किसी और दिन किए जाने की अर्जी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि खरीद-फरोख्त हो रही है. आप पार्षद कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसने चंडीगढ़ में दोबारा मेयर चुनाव की मांग करने वाली पार्टी की अर्जी पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था.

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की. मेयर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर को 16 और AAP के कुलदीप कुमार 12 वोट मिले थे. रिटरिंग ऑफिसर ने आप-कांग्रेस पार्षदों की आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया था.

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