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सावधान! अब पत्नी और बच्चे को एक साथ लेकर नहीं कर सकेंगे टूव्हीलर की सवारी, कटेगा चालान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा.

सावधान! अब पत्नी और बच्चे को एक साथ लेकर नहीं कर सकेंगे टूव्हीलर की सवारी, कटेगा चालान
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डीएनए हिंदी: भारत में अक्सर लोग अपनी पत्नी और बच्चे को बाइक पर बैठाकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं. अगर आप भी अपने बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. 

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अब चार साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा. यानी अगर आप टूव्हीलर पर अपनी पत्नी और बच्चे को बैठाकर कही जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. इसके अलावा अगर आप अपने टूव्हीलर पर बिना हेलमेट पहने दिखाई देते हैं तो भी 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 सी के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने की अवधि के लिए अयोग्य हो सकता है.

दूसरी तरफ बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना या जेल भी जाना पड़ सकता है. ऐसे में चालान से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय संबंधित दस्तावेज हमेशा साथ रखें.

देश में कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सवारी करते हुए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर भी आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. कोविड नियमों के अनुसार जरूरी है कि आप घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें.

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