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गलत UPI ID में पैसा हो गया है ट्रांसफर! जानें कैसे पा सकते हैं वापस?

RBI का कहना है कि अनजाने में हुए लेन-देन के लिए पीड़ित व्यक्ति को पहले इस्तेमाल की गई भुगतान प्रणाली में शिकायत दर्ज करनी चाहिए.

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गलत UPI ID में पैसा हो गया है ट्रांसफर! जानें कैसे पा सकते हैं वापस?

UPI Transaction

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डीएनए हिंदी: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी डिजिटल भुगतान (Digital Payment) प्रणालियों ने लेन-देन करने के तरीके में क्रांति ला दी है. पहले जहां लोग कैश में लेन-देन करते थे वहीं अब कहीं से भी फोन से पलक झपकते ही चुटकियों में पेमेंट कर देते हैं. आज शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक में UPI का इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि इसके जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं. कई बार हमें अपने दोस्तों को या घर के मकान मालिक को पैसे भेजने होते हैं और हम गलती से किसी और के अकाउंट में अमाउंट भेज देते हैं. अब कुछ लोग तो पैसे वापस कर भी देते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं ढीठ जो गलती से आई हुई लक्ष्मी को अपना समझ बैठते हैं. अब ऐसे लोगों से अपना पैसा कैसे निकाला जाए इसको लेकर भी कुछ लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं. RBI ने इन्हीं आशंकाओं का रास्ता खोज निकाला है. 

RBI के मुताबिक आप सही कदम उठाकर गलत अकाउंट में ट्रांसफर रुपये की वसूली कर सकते हैं. आरबीआई का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के जरिए अनजाने में हुए लेन-देन के मामले में पीड़ित व्यक्ति को पहले इस्तेमाल की गई भुगतान प्रणाली में शिकायत दर्ज करनी चाहिए. आप पेटीएम (Paytm), गूगल पे (Google Pay) और फोनपे (PhonePe) जैसे एप्लिकेशन की ग्राहक सेवा से मदद ले सकते हैं और धनवापसी का अनुरोध कर सकते हैं.

यदि भुगतान प्रणाली आपकी समस्या का समाधान करने में विफल रहती है, तो आप डिजिटल लेनदेन के लिए आरबीआई के नियुक्त अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

आरबीआई के अनुसार, वह "योजना के खंड 8 के तहत निर्दिष्ट शिकायत के आधार पर कवर की गई कुछ सेवाओं में कमी के लिए योजना में परिभाषित प्रणाली प्रतिभागियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है."

शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब भुगतान प्रणाली यूपीआई (UPI), भारत क्यूआर कोड (Bharat QR Code) और अन्य के माध्यम से भुगतान लेनदेन से संबंधित आरबीआई (RBI) के निर्देशों का पालन नहीं करती है, जैसे कि लाभार्थियों के खाते में धनराशि जमा करने में असफल या उचित समय के भीतर राशि वापस करने में असफल होने पर. लाभार्थी के खाते में गलत तरीके से धनराशि ट्रांसफर होने पर नियुक्त किए गये अधिकारी से भी शिकायत की जा सकती है.

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