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No Mask No Flight- विमान यात्रियों के लिए जारी हुए नए आदेश

DGCA Mask Rule: बिना मास्क पहने हवाई यात्रा करना अब मुश्किल होगा. डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि बिना मास्क वाले यात्रियों पर कार्रवाई की जाए.

No Mask No Flight- विमान यात्रियों के लिए जारी हुए नए आदेश

फाइल फोटो

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डीएनए हिंदी: विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में मास्‍क न पहनने वालों के खिलाफ अपना रुख सख्‍त किया है. डीजीसीए ने कहा है कि जो यात्री मास्‍क नहीं पहने होंगे, उन्‍हें "अनियंत्रित" माना जाएगा. साथ ही, यह भी निर्देश दिया गया है कि विमान रवाना होने से पहले ऐसे यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया जाए. पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस बढ़ने के बाद डीजीसीए ने यह निर्देश एहतियाती कदम उठाते हुए दिया है.

Covid-19 केस बढ़ने के बाद निर्देश
हाल के समय में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए गए हैं. विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को कहा कि सीआईएसएफ के जवान मास्‍क के नियम को लागू करेंगे. जो भी यात्री इसका पालन करने से इनकार करेंगे उन्‍हें विमान के टेकऑफ से पहले उतारा जा सकता है.

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High Court ने दिया था आदेश
डीजीसीए का यह गाइडलाइंस, दिल्‍ली हाई कोर्ट की ओर से कोविड सुरक्षा उपायों का पालन करने से इनकार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्‍त रुख अपनाने का आदेश लेने के बाद सामने आई हैं. 3 जून के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि कोरोना महामारी अभी खत्‍म नहीं हुई है और यदि यात्री बार-बार याद दिलाने के बावजूद प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार करते हैं तो स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय और डीजीसीए गाइडलाइंस के अनुसार उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए. 

कोर्ट ने कहा था कि ऐसे यात्रियों को फिजिकली हटाया जा सकता है, 'नो फ्लाई' लिस्‍ट में डाला जा सकता है या आगे की कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों के हवाले किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से यह सही कदम होगा क्‍योंकि महामारी खत्‍म नहीं हुई है और फिर से जोर मार रही है.

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