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Manish Sisodia को नहीं मिली राहत, 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Manish Sisodia को नहीं मिली राहत, 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Manish Sisodia (File Photo)

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डीएनए हिंदी: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि सीबीआई फिलहाल रिमांड की मांग नहीं कर रही है लेकिन अगले 15 दिनों में वह इस पर फिर से विचार कर सकती है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि कई जगहों पर छापेमारी और छानबीन की गई, वॉरंट लिया गया और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट को हर चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सीबीआई गैरकानूनी कार्रवाई कर रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ गैरकानूनी हो रहा है तो वे उसे चुनौती दे सकते हैं.

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न्यायिक हिरासत में क्या-क्या इस्तेमाल करेंगे सिसोदिया?
मनीष सिसोदिया के वकील ने मांग की है कि न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें चश्मा, एक डायरी, पेन और गीता रखने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है. साथ ही, स्पेशल जज एम के नागपाल ने मनीष सिसोदिया को उनकी दवाएं लेने की भी अनुमति दी है. मनीष सिसोदिया की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें विपश्यना सेल में रखा जाए. कोर्ट ने जेल सुपरिन्टेंडेंट को कहा है कि वह इस मांग पर भी विचार करें.

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क्या है विवाद, क्यों गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया?
सीबीआई ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया से दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े केस में दिनभर पूछताछ की थी. इस पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया. अब सीबीआई का कहना है कि उसे पास पर्याप्त सबूत हैं जो दिखाते हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया के कहने पर ही गड़बड़ी की गई थी और बाद में इसे वापस भी ले लिया गया.

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